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February 14, 2026 1:13 pm

हाई कोर्ट ने राज्य शासन से शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब, सीबीएसई स्कूल के छात्रों को स्टेट टूर्नामेंट से किया वंचित

बिलासपुर। राज्य स्तरीय टूर्नामेंट से सीबीएसई स्कूलों के विद्यार्थियों को वंचित किए जाने के माामले में हाई कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
स्कूल शिक्षा विभाग के एक निर्णय को गंभीर मानते हुए हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पीआईएल के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। मामले की सुनवाई के बाद स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। इसके लिए कोर्ट ने विभाग को दो सप्ताह की मोहलत दी है। मीडिया रिपोर्ट में यह बताया कि सीबीएसई स्कूलों के बच्चों को राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। इस फैसले को गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लेकर स्कूल शिक्षा संचालनालय (डीपीआई) से जवाब तलब किया था। राज्य सरकार ने हाल ही में फैसला लिया था कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्र ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके चलते करीब 600 स्कूलों के 4 लाख से ज्यादा बच्चों पर सीधा असर पड़ा है। इससे पहले भी सत्र 2023-24 में ऐसा ही आदेश जारी हुआ था, लेकिन तब छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के आग्रह पर शिक्षा विभाग ने फैसला वापस ले लिया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान शासन के अधिवक्ता ने कहा कि, राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल वाले विद्यार्थियों को सीबीएसई स्कूलों की खेल स्पर्धा में शामिल नहीं किया जाता है, उनका अलग से आयोजन हुआ करता है। इसी तरह राज्य के स्कूली बच्चे प्रदेश स्तरीय शालेय खेल में भाग लेते हैं। इस तरह एक छात्र को दोहरा लाभ नहीं दिया जा सकता है । शासन के इस जवाब के बाद कोर्ट ने राज्य शासन के सक्षम अधिकारी को शपथपत्र में विस्तृत विवरण समेत जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच ने सप्ताह बाद की तिथि तय कर दी है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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