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July 6, 2025 7:55 pm

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ऑपरेशन आघात: स्कूल कालेज के पास नशे का सामान बेचने वाले 91 दुकानदारों पर कार्रवाई


जशपुर। सार्वजनिक जगहों व स्कूल-कॉलेजों के आसपास तंबाखू उत्पाद बेचने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर जिलेभर में बुधवार को ऑपरेशन आघात अभियान चलाया गया। इसमें कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 91 दुकान संचालकों से 18 हजार 200 रुपये जुर्माना वसूला गया।

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि यह अभियान के तहत जिला पुलिस ने सभी थानों व चौकियों में एक साथ कार्रवाई की। स्कूल, कॉलेज परिसरों के 100 मीटर के दायरे में तंबाखू उत्पाद बेचने वालों पर जुर्माना ठोका गया। थाना पत्थलगांव क्षेत्र में सात प्रकरणों में 1400 रुपये, दुलदुला में चार प्रकरणों में 1400 रुपये, कुनकुरी में 11 प्रकरणों में 2200 रुपये, तपकरा में चार प्रकरणों में 800 रुपये, बागबहार में सात प्रकरणों में 1400 रुपये, कांसाबेल में 11 प्रकरणों में 2200 रुपये, बगीचा में नौ प्रकरणों में 1800 रुपये, आस्ता में नौ प्रकरणों में 1800 रुपये, तुमला में चार प्रकरणों में 800 रुपये, लोदाम में नौ प्रकरणों में 1800 रुपये, कोतबा में सात प्रकरणों में 1400 रुपये और उपर कछार में छह प्रकरणों में 1200 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

कोटपा एक्ट के अनुसार, सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान, शिक्षण संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाखू उत्पाद बेचना, और धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री रखना कानूनन अपराध है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और दंड का प्रावधान है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि जिले में कोटपा एक्ट का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। स्कूल-कॉलेजों के आसपास किसी भी प्रकार के तंबाखू उत्पाद की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस द्वारा दुकानदारों को नियमों के बारे में समझाइश भी दी गई है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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