718 प्रकरणों का निराकरण कर 1.99 करोड़ रुपये से अधिक की राजस्व वसूली
बिलासपुर । छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कलेक्टर आईएएस संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनिज टॉस्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। मंथन सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में एसएसपी रजनेश सिंह, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे ।
बैठक में उप संचालक, खनिज प्रशासन ने वर्ष 2024-25 में अवैध खनिज परिवहन, उत्खनन और भंडारण से जुड़े कुल 729 प्रकरणों की जानकारी दी। इनमें से 718 प्रकरणों का निराकरण कर 1.99 करोड़ रुपये से अधिक की राजस्व वसूली की गई है। शेष 11 प्रकरणों में से 10 में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 101 प्रकरण दर्ज कर 26.03 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है।

बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी विभागों को अपने-अपने अधिनियमों के तहत अधिकतम कार्रवाई कर संबंधित विवरण प्रतिमाह खनिज विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदारों को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 247(7) के तहत सीधे प्रकरण दर्ज करने तथा वन विभाग को वन अधिनियम के तहत वाहन जब्ती सहित कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर द्वारा बिलासपुर जिले में अधिक से अधिक रेत खदान स्वीकृत किये जाने नवीन क्षेत्र का चिन्हांकन करने तथा ऑक्सन के माध्यम से स्वीकृति की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया जिससे कि जिले में निर्माण कार्यों के लिये खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके तथा शासन एवं ग्राम पंचायतों को राजस्व आय भी प्राप्त हो सके। जिले में नवीन क्षेत्र चिन्हांकन कर कुल 15 रेत खदानों का जांच प्रतिवेदन अतिशीघ्र उपलब्ध कराने राजस्व विभाग, वन विभाग को निर्देशित किया गया ।

पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर को खदानों में पर्यावरण स्वीकृति अतिशीघ्र जारी करने निर्देशित किया गया। शासकीय निर्माण एजेंसी के द्वारा निर्माण कार्य में लगने वाले खनिजों की उपलब्धता के संबंध में लावारिस स्थति में जप्तशुदा खनिजों को निर्माणाधीन कार्यों में उपयोग हेतु निर्माण विभागों को भण्डारित खनिजों की रायल्टी सहित समस्त कर जमा करने पश्चात् परिवहन / उपयोग की अनुमति दिए जाने के संबंध में कलेक्टर द्वारा खनिज विभाग को निर्देश दिये गये।

प्रधान संपादक