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September 8, 2025 9:30 pm

R.O. N0.17

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फर्जी दस्तावेजों के सहारे 16 साल से भिलाई में रह रहे बांग्लादेशी दंपती गिरफ्तार एसटीएफ की कार्रवाई, सुपेला भिलाई से किए गए गिरफ्तार

एसएसपी दुर्ग विजय अग्रवाल ने दी जानकारी

भिलाई। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध कार्रवाई के तहत स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने सुपेला स्थित कांट्रेक्टर कॉलोनी से एक बांग्लादेशी दंपती को गिरफ्तार किया है। दोनों फर्जी दस्तावेजों के सहारे पहचान छिपाकर रह रहे थे। महिला की पहचान बंगलादेशी के रूप हुई जो दिल्ली में आकर अवैध रूप से रहने वाले बंगलादेशी से युवक से की। दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।

एसटीएफ को सूचना मिली थी कि पांच रास्ता सुपेला स्थित एक मकान में एक संदिग्ध महिला और पुरुष फर्जी नाम से रह रहे हैं। जांच के दौरान दोनों ने पहले खुद को पश्चिम बंगाल के उत्तर-24 परगना जिले का निवासी बताया। जब उनसे दस्तावेज मांगे गए तो आधार और पैन कार्ड दिखाए गए, जो प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाए गए। कड़ाई से पूछताछ पर महिला ने अपना असली नाम शाहीदा खातून और पति ने खुद को बांग्लादेश के जिला जेस्सोर निवासी बताया। जांच में पता चला कि महिला साल 2009 में बांग्लादेश की सीमा पार कर भारत में घुसी थी और मुंबई में मजदूरी करते हुए मोहम्मद रासेल से मिली थी। दोनों शादी के बाद 2017 में पासपोर्ट और वीजा पर भारत आए थे। महिला का वीजा 2018 और पुरुष का वीजा 2020 में समाप्त हो गया था, लेकिन इसके बाद भी वे अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। दोनों ने नवी मुंबई में रहते हुए फर्जी पहचान के आधार पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज बनवाए। बाद में उन्हें बदलवा कर भिलाई का पता दर्ज कराया।

इन फर्जी दस्तावेजों के सहारे वे स्वयं को भारतीय नागरिक साबित कर रहे थे। साथ ही वाट्सएप व इंटरनेट कॉल के जरिए वे लगातार बांग्लादेश में अपने परिजनों से संपर्क में भी थे। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 3(5) बीएनएस, विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 की धारा 14, पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 की धारा 3 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। दोनों को 16 मई को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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