बिलासपुर। पचपेड़ी क्षेत्र के भिलौनी गांव स्थित अवैध रेत घाट का विरोध करना एक युवक को महंगा पड़ गया। आरोप है कि ग्राम पंचायत लोहर्सी के सरपंच ने युवक को फोन कर पहले तो रेत घाट पर बुलाया और फिर वहां गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर पचपेड़ी पुलिस ने सरपंच के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, पचपेड़ी थाना क्षेत्र के गोडाडीह गांव निवासी रूपाचंद राय ने पुलिस को बताया कि बुधवार दोपहर करीब तीन बजे वह अपने घर पर था, तभी उसके मोबाइल पर ग्राम पंचायत लोहर्सी के सरपंच अनिल साहू का फोन आया। फोन पर सरपंच ने भिलौनी के रेत घाट को लेकर बातचीत शुरू की। रूपचंद ने जवाब में रेत घाट को अवैध बताते हुए इसे बंद करने की बात कही। इस पर सरपंच ने उसे रेत घाट पर मिलने बुलाया।
रूपचंद अपने साथी विश्वप्रकाश कुर्रे के साथ भिलौनी रेत घाट पहुंचा। वहां पहले से मौजूद सरपंच अनिल साहू ने दोनों को देखते ही रेत उठाने के काम में बाधा न डालने की बात कही और गाली-गलौज शुरू कर दी। जब रूपचंद और उसके साथी ने इसका विरोध किया, तो सरपंच ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी।
घटना से घबराए रूपचंद ने गुरुवार को पचपेड़ी थाने पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सरपंच अनिल साहू के खिलाफ IPC की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपों की पुष्टि के लिए रेत घाट के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है।

अधिमान्य पत्रकार छत्तीसगढ़ शासन