बिलासपुर। मिशन अस्पताल परिसर स्थित भवन में तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। शासन ने मामले में लिखित जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 24 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।




इससे पहले, क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर बताया था कि संभागायुक्त न्यायालय से अपील खारिज होने के बाद उन्होंने सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग के समक्ष पुनः अपील की थी। इसके बावजूद भवन में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई।




इस पर जस्टिस बी. डी. गुरु की सिंगल बेंच ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि अपील का 15 दिनों के भीतर निराकरण किया जाए और तब तक तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।

इस मामले में सीनियर एडवोकेट बी. पी. शर्मा, पुष्प गुप्ता और मनीलाल साकेत ने बहस की। गुरुवार को हुई सुनवाई में शासन के अधिवक्ता ने लिखित जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई मार्च के चौथे सप्ताह में होगी।

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