बिलासपुर: बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ एफआईआर के आधार पर हेड इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट, नई दिल्ली द्वारा दर्ज की गई इसीआईआर को अपास्त करते हुए दोनों नोटिसों को भी रद्द कर दिया है। यह निर्णय उस वक्त आया जब कोर्ट ने पहले ही आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में जीपी सिंह के खिलाफ दायर मामले को रद्द कर दिया था।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच में जीपी सिंह की पत्नी मनप्रीत कौर ने अपने तर्क पेश किए। मनप्रीत कौर, जो एमएससी लाइफ साइंस और पीएचडी की डिग्री धारक हैं, विभिन्न प्राइवेट कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरर के तौर पर कार्यरत थीं। उनके अनुसार, शादी से पहले उन्होंने ट्यूशन और नौकरी के जरिए पैसे बचाए थे, और शादी के बाद एजुकेशनल कंसलटेंट के रूप में कार्य करते हुए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी शुरू की थीं।
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कोर्ट ने यह माना कि जीपी सिंह के खिलाफ की गई कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित थी। इस निर्णय के आधार पर एफआईआर और नोटिसों को रद्द कर दिया गया। इस मामले में जीपी सिंह की ओर से एडवोकेट हिमांशु पाण्डेय ने अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं।
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Author: Ravi Shukla
Editor in chief