बिलासपुर। तखतपुर-मुंगेली-पंडरिया सड़क पर गड्ढों की भरमार को लेकर प्रकाशित समाचार के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया और सुनवाई शुरू की। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सचिव कमलप्रीत सिंह ने कोर्ट में शपथपत्र पेश कर बताया कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद सड़क मरम्मत का कार्य तेजी से किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को निर्धारित की गई है।
इससे पहले, जुलाई 2024 में बारिश के कारण शहर की सड़कों पर जलभराव, नालियों के जाम होने और विद्युत व्यवस्था की बदहाली को लेकर प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट पर भी हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की थी। इसके बाद, चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने शहर और आसपास की अन्य सड़कों की स्थिति को भी अपने दायरे में लिया।
200 गड्ढों वाली सड़क भी जनहित याचिका में शामिल-
दो किलोमीटर सड़क में 200 गड्ढों की समस्या को उजागर करने वाली एक अन्य रिपोर्ट को भी इसी जनहित याचिका में सम्मिलित कर सुनवाई की जा रही है। लोक निर्माण सचिव से इस पर जवाब मांगा गया था, जिसे हाल ही में अदालत में प्रस्तुत किया गया।
राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आती हैं अधिकांश सड़कें-
लोक निर्माण सचिव कमलप्रीत सिंह ने अपने शपथपत्र में कहा कि समाचारों में उल्लेखित अधिकांश सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 के अंतर्गत आती हैं। बिलासपुर-तखतपुर-मुंगेली-पंडरिया-पोंड़ी सड़क के सुधार और मरम्मत के लिए मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को 10 दिसंबर 2024 को पत्र लिखकर एकमुश्त सुधार कार्य की स्वीकृति मांगी है।

निकाय चुनाव के बाद होगा मरम्मत कार्य-
पत्थलगांव से संबंधित सड़कों को लेकर उन्होंने बताया कि इनका निर्माण नगर पंचायत, पत्थलगांव द्वारा सितंबर 2023 में किया गया था। अब इनकी मरम्मत आवश्यक है, लेकिन आचार संहिता के कारण फिलहाल कार्य रुका हुआ है। उन्होंने आश्वस्त किया कि निकाय चुनाव संपन्न होते ही सुधार कार्य को तेजी से पूरा किया जाएगा।

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