मशीन आने के बाद नाइट लैंडिंग सुविधा चार माह में मिल सकेगी बशर्ते उसके लिए आवश्यक भवन राज्य सरकार अभी से बनाना प्रारंभ कर दें
बिलासपुर २९ नवम्बर हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद आज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि डी वी ओ आर और नाइट लैंडिंग से संबंधित अन्य सभी मशीन 17 मार्च 2025 तक बिलासपुर एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे। गौर तलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिंह और जस्टिस एके प्रसाद वाली खंडपीठ ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नाइट लैंडिंग सुविधा के लिए 2 साल का समय लगने के दावे को स्वीकार नहीं किया था और कहा था कि यह समय सीमा बहुत अधिक है विशेष रूप से याचिका कर्ताओं के द्वारा यह बताने पर की बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग सुविधा देने का कार्य 2024 25 के वश में ही किया जाना था। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट के द्वारा ऐ ऐ आई के सक्षम अधिकारी से यह समय सीमा कितनी काम की जा सकती है इस पर शपथ पत्र देने का निर्देश दिया था।
आज की सुनवाई के दौरान ए ऐ आई के अधिवक्ता अनुमेह श्रीवास्तव ने एक नया शपथ पत्र के ब्यावर के बारे में बताया और कहा कि 18 अक्टूबर 2024 को जो परचेज ऑर्डर दक्षिण कोरिया की कंपनी को दिया गया है उसके अनुसार आदेश दिनांक से 150 दिन बाद तक सात डी वी ओ आर सभी मशीन के साथ भारत पहुंच जाएगी जबकि कुल आदेश 22 मशीनों का है जिन्हें देश के विभिन्न एयरपोर्ट में लगाना है। इन मशीनों में से एक मशीन बिलासपुर एयरपोर्ट तत्काल पहुंचे इसके लिए याचिका कर्ता की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने निवेदन किया कि आज के आदेश में यह सुनिश्चित किया जाए की आयात की जा रहे हैं मशीनों में सिक्के पहले लॉट में से ही एक सेट बिलासपुर एयरपोर्ट को दिया जाए। इस निवेदन को हाईकोर्ट ने स्वीकार किया और इसे आज के आदेश में अंकित कर दिया, इससे अब बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग संबंधी मशीन 17 मार्च 2025 तक पहुंचने की पूरी संभावना है।
ए ए आई के द्वारा
दाखिल शपथ पत्र से यह भी स्पष्ट होता है कि एक बार मशीन आ जाने के बाद चार माह के समय में नाइट लैंडिंग सुविधा प्रारंभ की जा सकती है परंतु इसके लिए मशीन लगाने के लिए आवश्यक भवन राज्य सरकार को समय रहते बनाना होगा। गौरतला भाई की या भवन कहां बनेगा इसका इंस्पेक्शन पिछले सप्ताह ही ए ए आई की टीम ने बिलासपुर एयरपोर्ट में किया है और उसके द्वारा भवन की अंतिम डिजाइन एयरपोर्ट प्रबंधन के पास पहुंचना अपेक्षित है। अपने आदेश में हाईकोर्ट में यह भी लिखाया है कि वह उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारे बिलासपुर एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए सभी आवश्यक कदम जल्दी और समय रहते उठाएंगी और इसी अपेक्षा के साथ राज्य और केंद्र सरकार को कार्य करने हेतु समय देने के हिसाब से मामले की अगली सुनवाई अब 7 अप्रैल 2025 को नियत की गई है।