बिलासपुर – 08 अक्टूबर’ 2024
रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा ट्रेनों की समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल के सूचारू रूप से आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए तीनों मंडलो में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ’’आपरेशन समय पालन’’ के तहत अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें आम यात्रियों को रेलवे स्टेशनों एवं यात्री ट्रेनों में रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों द्वारा लाउडहेलर एवं अन्य माध्यमो से जागरूक किया जा रहा है। जिसमें बताया जा रहा है कि बिना उचित एवं प्रयाप्त कारण के चैन पुलिंग किया जाना रेलवे अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध है।
जिसके तहत रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा धारा 141 रेलवे एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है। जिसमें 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है ।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा वर्ष 2024 (सितम्बर तक) बिना उचित और प्रयाप्त कारण के अलार्म चैन पुलिंग करने वाले 2,519 व्यक्तियों पर कार्यवाही करते हुए करीबन 10.66 लाख रूपये का जुर्माना कराया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2023 में 3,129 व्यक्तियों पर कार्यवाही करते हुए करीबन 14.71 लाख रूपये का जुर्माना कराया गया है ।
रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा लगातार जागरूकता अभियान जारी है और आम जनों से यह अपील की जाती है कि बिना उचित और प्रयाप्त कारण के अलार्म चैन पुलिंग ना करें इससे ट्रेनों की समयबद्धता प्रभावित होती है ।