Explore

Search

July 9, 2025 11:42 am

R.O.NO.-13250/14

Advertisement Carousel

फूड अफसरों ने दी राइस मिल में दबिश,कस्टम मिलिंग चावल जमा करने में लापरवाही पर कार्रवाई,स्टॉक से 230 क्विंटल अधिक धान पाए जाने पर धान जब्त

 


बिलासपुर, 2 जुलाई 2024/खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के उठाव पश्चात् कस्टम मिलिंग चावल जमा हेतु जिले के समस्त राईस मिलरों की समीक्षा बैठक कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। समीक्षा बैठक में अनुबंधित सभी राईस मिलर्स को निर्धारित समय-सीमा में अनुपातिक चावल भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया एवं ऐसे मिलर्स जिनके द्वारा कस्टम मिलिंग के चावल जमा करने में लापरवाही बरती जा रही है, के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये थे। उपरोक्त निर्देश के परिपालन में आज जेठू बाबा इण्डस्ट्रीज, बहतराई, बिलासपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में खाद्य विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी अजय मौर्य, खाद्य निरीक्षक श्याम वस्त्रकार एवं धीरेन्द्र कश्यप के द्वारा किया गया। जांच में मिल संचालक द्वारा कस्टम मिलिंग चावल ‘जमा करने में उदासीनता बरतना पाया गया। मिल परिसर का भौतिक सत्यापन करने पर धान की मात्रा में अनियमितता किया जाना पाया गया। जिसमें मिल में संधारित अभिलेख अनुसार 34545 क्विंटल धान उपलब्ध होना चाहिए था, जबकि जॉच में मौके पर 34775 क्विंटल धान उपलब्ध पाया गया। इस प्रकार मौके पर 230 क्विंटल धान अधिक होना पाया गया, जिसे मौके पर संचालक से जप्त करते हुए स्वयं संचालक की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार मिल संचालक द्वारा 713000 रूपये शासकीय मूल्य के धान के रख-रखाव में अनियमितता किया जाना प्रमाणित होता है। मिल संचालक का उपरोक्त कृत्य छ०ग० चावल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधान का उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय हैं। उपरोक्त गड़बड़ी के संबंध में प्रकरण निर्मित कर कलेक्टर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। कलेक्टर बिलासपुर के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में चावल जमा नहीं करने वाले एवं सी०एम०आर० कार्य में लापरवाही बरतने वाले मिलर्स के विरूद्ध आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

CRIME NEWS

BILASPUR NEWS