R.O.NO.-13250/14



ऐसे अधिवक्ताओं को तब तक अधिवक्ता व्यवसाय करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि वह भारतीय विधिज्ञ परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण न कर लें, तब तक ऐसे अधिवक्ताओं का लायसेंस स्वतः ही निलंबित माना जायेगा –





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