Explore

Search

October 19, 2026 4:21 pm

लोदाम पुलिस की दो बड़ी कार्रवाई, डायल-112 वाहन पर हमला करने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

CBN36 जशपुर, 19 अक्टूबर 2026। जशपुर जिले के लोदाम थाना पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पहले मामले में शासकीय डायल-112 वाहन पर धारदार हथियार से हमला कर तोड़फोड़ करने और आरक्षक को घायल करने के आरोप में योगेश कुमार भगत (30) को गिरफ्तार किया गया। वहीं, दूसरे मामले में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने और गर्भवती होने के बाद शादी से इनकार करने के आरोप में जगदेव सिंह (24) को गिरफ्तार किया गया है।

डायल-112 वाहन के शीशे तोड़े, आरक्षक घायल

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 15 अक्टूबर की रात करीब 1:45 बजे डायल-112 टीम को लोदाम मंडी बैरियर के पास एक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराने की सूचना मिली थी। सूचना पर वाहन चालक रोशन टोप्पो और आरक्षक जीतेश कुमार ध्रुव मौके पर पहुंचे। वहां लोदाम निवासी योगेश कुमार भगत धारदार दाउली लहराता हुआ मिला।

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ किए जाने पर आरोपी ने विवाद करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने डायल-112 वाहन का दरवाजा खोलने का प्रयास किया। दरवाजा नहीं खुलने पर आरोपी ने दाउली से वाहन पर हमला कर दिया, जिससे वाहन के बाईं ओर के दोनों दरवाजों के शीशे टूट गए। शीशे के टुकड़े लगने से आरक्षक जीतेश कुमार ध्रुव के चेहरे पर चोट आई।

मामले में थाना लोदाम में अपराध क्रमांक 65/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 121(1), 324(3) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान आरोपी योगेश कुमार भगत को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की दाउली जब्त की गई। पुलिस ने उसे 18 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, गर्भवती होने पर शादी से मुकरा

दूसरे मामले में 26 वर्षीय युवती ने 17 अक्टूबर को अपने परिजनों के साथ थाना लोदाम पहुंचकर जगदेव सिंह (24), निवासी थाना दुलदुला क्षेत्र के एक गांव, के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

पीड़िता के अनुसार, अप्रैल 2023 में एक पारिवारिक विवाह समारोह के दौरान उसकी पहचान आरोपी से हुई थी। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने उसे गांव के पास ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए और विवाह करने का भरोसा दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी बाद में भी अलग-अलग अवसरों पर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।

शिकायत के मुताबिक, 10 जुलाई 2026 को आरोपी ने युवती को जशपुर बुलाकर रानीदाह क्षेत्र में भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर आरोपी 23 सितंबर को उसे गर्भावस्था की जांच के लिए जशपुर स्थित एक क्लिनिक भी ले गया था। हालांकि, बाद में आरोपी द्वारा शादी से इनकार करने पर युवती ने पुलिस से शिकायत की।

पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 64/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m) और 69 के तहत मामला दर्ज किया। विवेचना के दौरान महिला पुलिस अधिकारी ने पीड़िता का बयान दर्ज किया और महिला चिकित्सक से उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ मामले से संबंधित मोबाइल फोन और सोनोग्राफी रिपोर्ट भी जब्त की। आरोपी जगदेव सिंह को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका

दोनों मामलों में त्वरित कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी लोदाम निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू, सहायक उप निरीक्षक सहबीर भगत, प्रधान आरक्षक आनंद खाखा तथा आरक्षक बूटा सिंह, विद्यासागर पैंकरा, जशवंत मिंज, सुनीत कुजूर, जगजीवन यादव और बसंत यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।जशपुर पुलिस ने जिले में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

Advertisement Carousel
CRIME NEWS

BILASPUR NEWS