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October 2, 2026 7:04 pm

16 साल से अधिक अनुसूचित क्षेत्रों में सेवा, फिर भी दूसरे अनुसूचित जिले में तबादला

सहायक जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 10 दिन में अभ्यावेदन देने का निर्देश

CBN36 बिलासपुर। जिला कोरबा के सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह के कोरबा से गरियाबंद स्थानांतरण आदेश पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। शासन ने 16 सितंबर 2026 को उनका स्थानांतरण जिला गरियाबंद किया था। इस आदेश के खिलाफ राकेश कुमार सिंह ने अधिवक्ता नरेंद्र मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

मामले की सुनवाई 30 सितंबर 2026 को न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु के समक्ष हुई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी तथा अधिवक्ता जैनब मुस्तफा वानक ने पक्ष रखा।

16 साल 7 माह अनुसूचित क्षेत्रों में दी सेवा

याचिका में बताया गया कि राकेश कुमार सिंह की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2006 में जशपुर जिले में हुई थी। उन्होंने वर्ष 2006 से 2011 तक जशपुर, वर्ष 2016 से 2022 तक रायगढ़ और वर्ष 2022 से स्थानांतरण आदेश जारी होने तक कोरबा जिले में सेवा दी। इस तरह वे कुल 16 वर्ष 7 माह तक अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ रहे हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि इतनी लंबी अवधि तक अनुसूचित क्षेत्रों में सेवा देने के बाद भी उन्हें एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना शासन के 3 जून 2015 के सर्कुलर की भावना के विपरीत है।

शासन के सर्कुलर का दिया हवाला

अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष शासन के 3 जून 2015 के सर्कुलर की कंडिका 1.3 और 2.1 का हवाला दिया। इसमें प्रथम नियुक्ति के समय अधिकारियों-कर्मचारियों को दुर्गम अनुसूचित क्षेत्रों में कम से कम दो वर्ष तथा सामान्य अनुसूचित क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्ष पदस्थ किए जाने का प्रावधान बताया गया है।

साथ ही, अनुसूचित क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्त पदों और संबंधित शासकीय सेवक की वहां की गई सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थापना पर विचार किए जाने की बात कही गई है।

गरियाबंद में पद भी नहीं था रिक्त

याचिका में यह भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखा गया कि गरियाबंद जिले में सहायक जिला आबकारी अधिकारी का केवल एक स्वीकृत पद है। इस पद पर लालजी दीवान पदस्थ हैं। उनके कबीरधाम स्थानांतरण आदेश के खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और न्यायालय ने उनके स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा रखी है।

ऐसे में गरियाबंद में सहायक जिला आबकारी अधिकारी का स्वीकृत पद फिलहाल रिक्त नहीं होने का तर्क भी याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय के समक्ष रखा गया।

समिति के समक्ष अभ्यावेदन देने का निर्देश

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राकेश कुमार सिंह के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें निर्देश दिया है कि वे 10 दिनों के भीतर शासन के 3 जून 2015 के सर्कुलर तथा डिवीजन बेंच के रिट अपील नंबर 549/2016 में दिए गए निर्णय के आधार पर वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक वरिष्ठ सचिवों की समिति द्वारा याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण नहीं कर दिया जाता, तब तक उनके स्थानांतरण आदेश पर रोक प्रभावी रहेगी।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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