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August 26, 2026 7:31 pm

देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एसएलपी खारिज; 31 अगस्त से हाई कोर्ट में चुनाव याचिका पर ट्रायल

CBN36 रायपुर। भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को चुनावी विवाद में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री और भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडेय की ओर से दायर चुनाव याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नियमित सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। मामले में अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 से शुरू होगी।

मामला वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। इस चुनाव में देवेंद्र यादव ने भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय को पराजित किया था। चुनाव परिणाम के बाद प्रेम प्रकाश पांडेय ने बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी थी।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव के दौरान दाखिल शपथ पत्र में आवश्यक जानकारियां पूरी तरह नहीं दी गईं और कुछ तथ्यों को छिपाया गया। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने निर्वाचन को चुनौती दी है।

चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान देवेंद्र यादव की ओर से हाई कोर्ट में आवेदन पेश कर कुछ मुद्दों को प्रारंभिक स्तर पर तय करने और चुनाव याचिका की आगे की कार्यवाही रोकने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने 30 जून 2026 को इस आवेदन को खारिज कर दिया था।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मामले में उठे सवाल ऐसे हैं, जिनका फैसला केवल दस्तावेजों के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए दोनों पक्षों के साक्ष्य, गवाह और संबंधित दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेना जरूरी होगा।

हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए देवेंद्र यादव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए SLP खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनाव याचिका पर हाई कोर्ट में नियमित सुनवाई आगे बढ़ेगी। 31 अगस्त से मामले में साक्ष्य और अन्य कानूनी पहलुओं पर सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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