CBN36 मुंगेली। साइबर अपराधों से बचाव और कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मुंगेली पुलिस ने दो स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया। साइबर जागृति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रमों में करीब 1000 विद्यार्थियों को साइबर फ्रॉड, नशा मुक्ति, यातायात सुरक्षा, POCSO एक्ट और नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में 19 अगस्त को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दशरंगपुर और 20 अगस्त को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोना, थाना जरहागांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
अनजान लिंक और फर्जी कॉल से सावधान रहने की दी समझाइश

पुलिस टीम ने विद्यार्थियों को साइबर ठगी के तरीकों और उनसे बचाव के उपाय बताए। अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने, OTP, PIN, पासवर्ड और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा नहीं करने की समझाइश दी गई। सोशल मीडिया और फर्जी कॉल के जरिए होने वाली ठगी से सतर्क रहने के लिए भी विद्यार्थियों को जागरूक किया गया।
नशे से दूर रहने का दिलाया संकल्प

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस ने विद्यार्थियों से अपने साथियों और परिवार के सदस्यों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करने की अपील की।
यातायात नियमों का पालन करने की अपील
सड़क सुरक्षा को लेकर विद्यार्थियों को हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, यातायात नियमों के पालन तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने की जानकारी दी गई।
POCSO एक्ट और नए कानूनों की दी जानकारी

पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को POCSO एक्ट और नए आपराधिक कानूनों की जानकारी देते हुए उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। किसी भी प्रकार की परेशानी या अपराध की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना देने की समझाइश दी गई।
‘जागरूकता की एक सेल्फी’ से दिया साइबर सुरक्षा का संदेश

कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने पुलिस अधिकारियों और टीम के साथ ‘जागरूकता की एक सेल्फी’ ली। विद्यार्थियों ने साइबर सुरक्षा का संदेश सोशल मीडिया और आमजन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। पुलिस ने विद्यार्थियों से साइबर जागृति अभियान का संदेश अपने परिवार और आसपास के लोगों तक पहुंचाने की अपील की। मुंगेली पुलिस के अनुसार साइबर अपराधों की रोकथाम और आमजन को जागरूक करने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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