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July 24, 2026 8:43 pm

शिक्षकों को छात्रावास अधीक्षक का प्रभार देने पर हाईकोर्ट की रोक, आदिवासी विकास विभाग से मांगा जवाब

बिलासपुर CBN36 । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जशपुर जिले में शिक्षकों को छात्रावास अधीक्षक का प्रभार सौंपने के आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में आदिवासी विकास विभाग के सचिव, आयुक्त, सहायक आयुक्त सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

मामला जशपुर जिले के फरसाबहार विकासखंड स्थित शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास पंडरीपानी का है। यहां पदस्थ छात्रावास अधीक्षक सज्जन कुमार डहरिया ने याचिका दायर कर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के 13 जुलाई 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत प्री मैट्रिक छात्रावास का प्रभार शिक्षक बृज किशोर पैंकरा को सौंप दिया गया था।

याचिका में बताया गया कि डहरिया की नियुक्ति वर्ष 2016 में छात्रावास अधीक्षक के रूप में हुई थी। वर्ष 2025 में पदोन्नति के बाद उन्हें पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में पदस्थ किया गया। चूंकि प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास एक ही भवन में संचालित हो रहे हैं, इसलिए नवंबर 2025 से दोनों छात्रावासों का प्रभार उनके पास था।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और अधिवक्ता अपूर्व पांडे ने दलील दी कि छात्रावास अधीक्षक का कार्य गैर-शैक्षणिक है। ऐसे में शिक्षक को यह प्रभार देना लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के 24 फरवरी 2026 के उस आदेश का उल्लंघन है, जिसमें शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर उनके मूल शैक्षणिक दायित्वों में लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

21 जुलाई 2026 को न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की एकलपीठ ने प्रथम दृष्टया मामले को विचारणीय मानते हुए शिक्षक को छात्रावास अधीक्षक का प्रभार देने वाले आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। साथ ही आदिवासी विकास विभाग के सचिव, आयुक्त, सहायक आयुक्त तथा शिक्षक बृज किशोर पैंकरा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

इसी प्रकार के एक अन्य मामले में फरसाबहार स्थित शासकीय पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास के अधीक्षक समीत बेग की याचिका पर भी हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक मनराज राम को छात्रावास अधीक्षक का प्रभार देने वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इस मामले में भी संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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