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May 21, 2026 5:13 pm

बिना लाइसेंस ट्रेलर दौड़ाना पड़ा भारी, हादसे में मौत के बाद चालक गिरफ्तार

रायगढ़, 21 मई 2026। रायगढ़ जिले के पुसौर थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस ट्रेलर चला रहे चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या की बजाय मानव वध की गंभीर धारा जोड़ते हुए कार्रवाई की है।

जानकारी के अनुसार 18 मई 2026 की रात लगभग 8:30 बजे रायगढ़-सारंगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित मां मंगला कॉलेज मेनरोड पर छोटा हाथी वाहन और बॉक्स ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई थी। हादसे में छोटा हाथी चालक दशरथ साहू निवासी ग्राम रूचिदा की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पटेलपाली स्थित एक टाइल्स दुकान में बुकिंग कार्य कर घर लौट रहा था।

घटना की सूचना मिलते ही पुसौर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। प्रारंभिक तौर पर मामला धारा 106(1) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया था, लेकिन विवेचना के दौरान कई गंभीर तथ्य सामने आए।

जांच में पता चला कि ट्रेलर चालक इमरान खान निवासी नवादा, बिहार बिना किसी वैध ड्राइविंग लाइसेंस के भारी मालवाहक ट्रेलर चला रहा था। पुलिस द्वारा लाइसेंस प्रस्तुत करने कहने पर आरोपी ने लिखित में स्वीकार किया कि उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।

पुलिस के अनुसार आरोपी बिना प्रशिक्षण और वैधानिक अनुमति के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहन चला रहा था। ऐसे में यह स्पष्ट था कि उसे अपने कृत्य से किसी की जान जाने की संभावना का ज्ञान था। इसी आधार पर पुलिस ने मामले में धारा 105 बीएनएस (मानव वध) जोड़ते हुए आरोपी को 20 मई को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। हादसे में प्रयुक्त ट्रेलर वाहन भी जब्त कर लिया गया है।

पूरे मामले की विवेचना में थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस, उप निरीक्षक कुंदन लाल गौर एवं पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

इस संबंध में एसएसपी आईपीएस शशि मोहन सिंह ने कहा कि बिना लाइसेंस और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना केवल यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में दोषी वाहन चालकों के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस आगे भी कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रखेगी।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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