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November 24, 2025 9:15 pm

पुनरीक्षण कार्य में गलत जानकारी देने पर होगी सजा-कलेक्टर ने की सही जानकारी देने की अपील

बिलासपुर, 24 नवम्बर 2025। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के दौरान गलत या भ्रामक जानकारी देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अनुसार गलत विवरण प्रस्तुत करना दण्डनीय अपराध है, जिसकी पुष्टि अधिकारियों ने की है।

चुनाव आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 4 नवम्बर से बिलासपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान संचालित हो रहा है। 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानकर चल रहे इस अभियान में गणना प्रपत्रों के वितरण का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में गणना पत्रों के संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन का कार्य जारी है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि गणना प्रपत्र भरते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी मृत व्यक्ति, देश का नागरिक न रहने वाले व्यक्ति, या ऐसे नामों के संबंध में जानकारी न दी जाए जो अब पात्र नहीं हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर एक से अधिक स्थानों से संबंधित गणना प्रपत्र जमा करता है, या ऐसी घोषणा करता है जिसे वह स्वयं गलत या असत्य होने के बारे में जानता है, तो वह कानूनन दंड का भागी होगा।

कलेक्टर अग्रवाल ने नागरिकों से सावधानी बरतने और सही जानकारी उपलब्ध कराने की अपील करते हुए कहा कि सत्यापित एवं सटीक विवरण ही निर्वाचन व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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