Explore

Search

October 23, 2025 6:34 pm

हेड मास्टर की वरिष्ठता में सुधार करने हाई कोर्ट का निर्देश

बिलासपुर। सरगुजा जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चिरंगा में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ मोहम्मद मुस्ताक खान की वरिष्ठता सूची से ही नाम विलोपित कर जूनियर को प्राचार्य पद पर पदोन्नत किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की वरिष्ठता सूची में 45 दिनों के भीतर सुधार करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता मोहम्मद मुस्ताक खान की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1983 को सहायक शिक्षक के पद पर हुई थी। कलेक्टर सरगुजा के आदेश दिनांक 5 सितंबर 2005 इनका प्रमोशन सहायक शिक्षक से अपर डिविजन टीचर के पद पर हुई तथा 6 नवंबर 2009 को मोहम्मद मुस्ताक खान का प्रमोशन प्रधान पाठक मिडिल स्कूल के पद पर हुई थी। लोक शिक्षण संचनालय द्वारा 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला कि राज्य स्तरीय अंतिम वर्ष का सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें मोहम्मद मुस्ताक खान की वरिष्ठता सीरियल नंबर 901 पर अंकित किया गया था। सहायक शिक्षक से अपर डिवीजन टीचर प्रमोशन आदेश 14 अक्टूबर 2008 अंकित किया गया था मोहम्मद मुस्ताक खान का प्रमोशन 5 सितंबर 2005 था, इसके तुरंत बात मोहम्मद मुस्ताक खान ने एक आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर के समक्ष 16 मई 2024 को प्रस्तुत किया गया और प्रमोशन आदेश की त्रुटि सुधार हेतु निवेदन किया गया था। जिस पर विचार करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर द्वारा वरिष्ठता सूची में सुधार हेतु 5 नवंबर 2024 को लोक शिक्षण संचनालय को पत्र जारी कर दिया गया था। लोक शिक्षण संचनालय द्वारा विचार नहीं किया गया और 30 अप्रैल 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राचार्य प्रमोशन हेतु लिस्ट जारी कर दिया। जारी सूची में मोहम्मद मुस्ताक खान के नाम को छोड़ दिया। अपर डिविजन टीचर की वरिष्ठता वर्ष 2005 की जगह, वर्ष 2008 लिखा गया था। इसके चलते उनके जूनियर के नाम प्राचार्य प्रमोशन में शामिल किया गया।

इसके खिलाफ मोहम्मद मुस्ताक खान ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक सरगुजा संभाग के अनुशंसा पत्र 2 सितंबर 2024 और 5 नवंबर 2024 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन 20 मार्च 2025 को 45 दिन के भीतर निराकरण करने के निर्देश संचालक,लोक शिक्षण संचनालय रायपुर को दिया है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

Advertisement Carousel
CRIME NEWS

BILASPUR NEWS