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October 24, 2025 4:41 pm

नीली बत्ती वाली कार और जन्मदिन की पार्टी, राज्य सरकार ने बताया दोषी महिला के खिलाफ दर्ज है एफआईआर

बिलासपुर। बलरामपुर जिले में डीएसपी की पत्नी द्वारा नीली बत्ती लगे सरकारी वाहन के बोनट पर बैठकर सड़क पर जन्मदिन मनाने के मामले में हाई कोर्ट में शासन की ओर से शपथ पत्र पेश कर जानकरी दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। मुख्य सचिव की ओर से पेश शपथपत्र में बताया कि दोषी महिला के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर चालान पेश किया जा चुका है। कोर्ट ने जुर्माना भी किया है।

बलरामपुर जिले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 12वीं बटालियन रामानुजगंज में तैनात डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह एक निजी वाहन के बोनट पर बैठकर केक काटते हुए अपना जन्मदिन मना रही थी। हैरानी की बात यह थी कि वाहन पर नीली बत्ती लगी हुई थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद आम नागरिकों में भारी आक्रोश देखा गया और प्रशासन पर सवाल उठने लगे। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया।

29 जनवरी 2025 की एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। उस रिपोर्ट में राजधानी में घटित एक अन्य मामले का उल्लेख था, जिसमें एक रसूखदार युवक ने अपनी कार को बीच सड़क पर रोक कर केक काटा था और आतिशबाजी कर जन्मदिन मनाया था। उस घटना में भी पुलिस ने महज ₹300 का जुर्माना लगाकर औपचारिकता निभा दी थी, जिसे कोर्ट ने सिर्फ दिखावा करार दिया था। कोर्ट ने इस तरह के उपद्रवों पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। साथ ही मुख्य सचिव को यह बताने को कहा गया था कि दोषियों के खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई की गई और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

सुनवाई के दौरान शासन की ओर से पेश शपथपत्र में जानकारी दी कि बलरामपुर की घटना में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की गई। इसके बाद स्थानीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने दोषी महिला के खिलाफ आर्थिक दंड अधिरोपित करने का आदेश दिया है। शासन ने बताया कि संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कोर्ट ने शपथपत्र का संज्ञान लेते हुए मामले की अगली सुनवाई अगस्त माह में निर्धारित की है। इस दौरान यह भी देखा जाएगा कि शासन द्वारा प्रस्तुत कदम वास्तव में कितने प्रभावी हैं।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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