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November 5, 2026 11:19 am

हाई कोर्ट ने डीजीपी जेल को जारी किया नोटिस, शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने जेल बंदियों के परिजनों से जबरन वसूली के मामले को बेहद गंभीर मानते हुए डीजीपी जेल को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
लुकेश्वरी जोश अब्राहम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने अपने पति, जो हत्या के आरोप में जेल में निरुद्ध है। उनके साथ मिलकर अन्य बंदियों के स्वजनों से पैसों की जबरन वसूली की। यह राशि विभिन्न बैंक खातों में जमा कराई गई, जिनमें से एक खाता आवेदिका का भी है।
राज्य शासन के खुलासे के बाद हाई कोर्ट ने जेल महानिदेशक को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह हलफनामा आगामी सुनवाई से पहले प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा, इसी अपराध से जुड़े एक अन्य सह आरोपी की जमानत याचिका को इस मामले के साथ 15 जुलाई 2025 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। राज्य शासन के अधिवक्ता को कोर्ट ने कहा है कि आदेश की प्रति जेल महानिदेशक को तत्काल भेजी जाए, ताकि तय समय सीमा में जवाब पेश हो सके।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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