Explore

Search

July 1, 2025 6:41 pm

R.O.NO.-13250/14

Advertisement Carousel

हेड मास्टर के पद पर पदोन्नति के बाद पदस्थापना आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर छत्तीसगढ़ ।प्रमोशन के बाद सहायक शिक्षकों के बिना काउंसलिंग ही स्कूल शिक्षा विभाग ने मनमाने ढंग से नई जगहों पर पदस्थापना कर दिया था। इस फैसले को बिलासपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पदोन्नति के बाद पदस्थापना आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने डीपीआई को 30 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता शिक्षकों के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
बिलासपुर जिले के कई सहायक शिक्षक (एल.बी.) जैसे कि सूरज कुमार सोनी, हलधर प्रसाद साहू, रमेश कुमार साहू, शिप्रा सिंह बघेल और ज्ञानचंद पांडे, को हेड मास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया था। पदोन्नति के बाद विभाग के आला अफसरों ने मनामने तरीके से पोस्टिंग कर दी। जबकि उनके पुराने स्कूलों में ही हेड मास्टर के पद खाली थे।

WhatsApp Image 2025-06-30 at 22.08.13_4c6b1664
WhatsApp Image 2025-06-30 at 22.08.13_6350de1c
WhatsApp Image 2025-06-30 at 22.08.13_6dc79aad
WhatsApp Image 2025-06-30 at 22.08.13_fe49f8b4

अधिकारियों पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते शिक्षकों ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं कि, यदि जिस स्कूल में शिक्षक पदस्थ हैं, हेड मास्टर का पद खाली है, तो वहीं पोस्टिंग मिलनी चाहिए। साथ ही, अगर उसी ब्लॉक में पद हो, तो वहां प्राथमिकता दी जाए, लेकिन अधिकारियों ने इस प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने कहा कि जब तक शिक्षकों का आवेदन (अभ्यावेदन) डीपीआई के पास लंबित है, तब तक उनके पदोन्नति आदेश पर रोक रहेगी। साथ ही शिक्षकों को उनके पुराने स्कूलों में काम करने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डीपीआई (लोक शिक्षण संचालनालय) को याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर 30 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा।

WhatsApp Image 2025-06-30 at 22.08.15_d51e7ba3
WhatsApp Image 2025-06-30 at 22.08.14_1c66f21d
WhatsApp Image 2025-06-30 at 22.08.14_eaaeacde
रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

CRIME NEWS

BILASPUR NEWS