Explore

Search

June 1, 2025 3:17 pm

R.O.NO.-13250/13

उत्कृष्ट विवेचना से मिली सफलता, आरोपी पाए गए दोषी

सुखेन नायक को एसएसपी ने किया सम्मानित

बलौदाबाजार-भाटापारा, 25 मार्च 2025 थाना कसडोल क्षेत्र के ग्राम असनींद में हुए हत्या के एक प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में प्रभावी जांच और विवेचना कार्यवाही करने वाले उपनिरीक्षक सुखेन नायक को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम असनींद में ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने के मामले में आरोपी रामसागर जायसवाल और संजू जायसवाल को न्यायालय ने दोषी करार दिया। धारा 302, 34 के तहत दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 10,000-10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

इस प्रकरण में थाना कसडोल में पदस्थ उपनिरीक्षक सुखेन नायक ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी विवेचना करते हुए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। उनकी इस सराहनीय कार्यशैली के परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई।

उपनिरीक्षक सुखेन नायक की इस उत्कृष्ट कार्यवाही की प्रशंसा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उनकी इस उपलब्धि से पुलिस विभाग में हर्ष का माहौल है और इसे कानून व्यवस्था की प्रभावी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

CRIME NEWS

BILASPUR NEWS