बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने भिलाई नगर निगम की नोटिस पर राेक लगा दी है। सुरक्षा रक्षकों ने निविदा समाप्ति संबंधी निगम की नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
1996 से कुछ सुरक्षा रक्षकों ने एक ऐजन्सी बना कर, नगर निगम, भिलाई, जिला दुर्ग, द्वारा जारी किए निविदा मैं भाग लिया ओर सफल भी हुए। तब से निरंतर याचिकाकर्ताओं द्वारा सुरक्षा सेवा दी जा रही थी। 09/01/2025 को नगर निगम, भिलाई, ने याचिकाकर्ताओं के टेंडर को समाप्त करने का नोटिस जारी किया, उपरोक्त नोटिस से परिवेदित होकर याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता अभ्युदय त्रिपाठी के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की। जस्टिस एके. प्रसाद के सिंगल बेंच में याचिका की सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभ्युदय त्रिपाठी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने निगम को राज्य के संसाधनों और संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए 29 वर्ष से अधिक का समय दिया है, कई याचिकाकर्ताओं की आयु 50 वर्ष और उससे अधिक हो गई है और उनकी आजीविका निगम को सुरक्षा प्रदान करने की सेवा पर निर्भर करती है, और नगर निगम ने उन्हें सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना या एक महीने पहले नोटिस दिए बिना ही उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। 30/01/2025 को मामले पर सुनवाई हुई और न्यायालय ने आदेश पारित कर उपरोक्त नोटिस पर रोक लगा दी।

Author: Ravi Shukla
Editor in chief