Explore

Search

August 1, 2026 5:35 pm

नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकें, एक लापरवाही पड़ सकती है भारी

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने अभिभावकों से की भावुक अपील, बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह”

CBN36 बलौदाबाजार। सड़क दुर्घटनाओं में नाबालिगों की बढ़ती संलिप्तता को देखते हुए बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने जिले के सभी अभिभावकों एवं पालकों से अपील की है कि वे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी स्थिति में दोपहिया अथवा चारपहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें।

पुलिस का कहना है कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उनके जीवन और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। अनुभव की कमी, यातायात नियमों की अपर्याप्त जानकारी तथा तेज रफ्तार के कारण दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है।

पुलिस के अनुसार यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है या दुर्घटना का कारण बनता है, तो वाहन मालिक एवं अभिभावकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई तथा भारी जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा दुर्घटना की स्थिति में बच्चे के शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक भविष्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

पुलिस ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे बच्चों को स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन जाने के लिए स्वयं वाहन चलाकर न भेजें, वाहन की चाबी उनकी पहुंच से दूर रखें तथा उन्हें प्रारंभ से ही यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करें।

पुलिस का मानना है कि बच्चों को सही उम्र में ही वाहन चलाने का अधिकार देना और तब तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रत्येक अभिभावक की जिम्मेदारी है। एक छोटी-सी लापरवाही पूरे परिवार के लिए आजीवन पीड़ा का कारण बन सकती है।

“सुरक्षित बचपन ही सुरक्षित भविष्य की नींव है। आइए, मिलकर नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकें और सड़क सुरक्षा को जन-आंदोलन बनाएं।”

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

Advertisement Carousel
CRIME NEWS

BILASPUR NEWS