Explore

Search

February 20, 2026 3:09 pm

शासन के जवाब के बाद जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने कर दिया खारिज

बिलासपुर। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डीविजन बेंच ने सूरजपुर जिला के लंजित से सौबर रोड में स्थित महान नदी में हाई लेबल ब्रिज निर्माण के लिए वर्क आर्डर जारी होने के कारण प्रस्तुत जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। लंजित एवं सौहर और आस-पास के दूसरे गांवों के लोगों को सही कनेक्टिविटी न होने की वजह से अपने रोजाना के काम करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता नरेन्द्र कुमार साहू निवासी बास्कर, (पोस्ट- बड़सरा, तहसील- भैयाथान, जिला सूरजपुर ने इसलिए, महान नदी पर हाई लेबल पुल बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों निर्देश दिए जाने की मांग को लेकर जनहित याचिका पेश की थी। याचिका में स्थानीय नेताओं द्वारा पुल का स्थान बदलवाने दबाव दिए जाने के कारण निर्माण में देरी होने की बात कही गई थी। याचिका में हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा था। जनहित याचिका की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डीबी में सुनवाई हुई। शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कोर्ट को बताया गया कि महान नदी में प्रस्तावित जगह में ही पुल निर्माण किया जाना है। टेंडर होने के साथ ही सफल बोलीदार से औपचारिक एग्रीमेंट होने के वर्क आर्डर जारी कर दिया है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

Advertisement Carousel
CRIME NEWS

BILASPUR NEWS