Explore

Search

January 19, 2026 3:08 pm

नूतन चौक हादसा: सात दिन बाद कार चालक पर जुर्म दर्ज, सीसीटीवी व गवाहों से खुली लापरवाही की परत

बिलासपुर। शहर के नूतन चौक पर आठ जनवरी की रात हुए भीषण सड़क हादसे में युवक और युवती की मौत के मामले में पुलिस ने सात दिन बाद कार चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। जांच पूरी होने के बाद गुरुवार को सरकंडा पुलिस ने कार चला रहे युवक पर बीएनएस की धारा 281, 125 (1), 106 (1) तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।


सरकंडा टीआई प्रदीप आर्य ने बताया कि आठ जनवरी की रात नूतन चौक के पास तेज रफ्तार कार और हाईवा के बीच जोरदार टक्कर हुई थी। हादसे में कार में सवार हिमांशु राठौर और अंशु चंद्रा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अंशु चंद्रा की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि हिमांशु राठौर ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं, कार सवार आनंद चंद्रा को गंभीर चोटें आई थीं, जबकि कार चालक नीरज द्विवेदी को मामूली चोटें लगी थीं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की। जांच में सामने आया कि कार चालक नीरज द्विवेदी ने शराब का सेवन कर रखा था और वह अपने साथियों के साथ खाना खाने के लिए मोपका की ओर जा रहा था। तेज रफ्तार के कारण कार चालक ब्रेक लगाने के दौरान वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में चली गई। इसी दौरान सामने से आ रही हाईवा से कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। पुलिस के अनुसार, हादसे के समय ड्राइवर के बगल की सीट पर बैठे हिमांशु राठौर और पीछे की सीट पर बैठी अंशु चंद्रा को सबसे ज्यादा चोटें आईं। टक्कर इतनी भीषण थी कि अंशु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हिमांशु को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए। साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि हादसा कार चालक की तेज रफ्तार और नशे की हालत में वाहन चलाने की लापरवाही के कारण हुआ। इसके बाद पुलिस ने कार चालक नीरज द्विवेदी के खिलाफ संबंधित धाराओं में जुर्म दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

Advertisement Carousel
CRIME NEWS

BILASPUR NEWS