“ सोशल मीडिया पर हथियार लहराना धमकी देना या लोगों को डराना एक गंभीर अपराध: एसएसपी ने कहा जिन्हें गुंडागर्दी का शौक़ है वे इस रास्ते को छोड़कर मेहनत से कामकाज में लगें और अपने परिवार व समाज के लिए उपयोगी बनें। गुंडागर्दी करने या डॉन बनने से ज़िंदगी जेल में कटेगी “
बिलासपुर।सोशल मीडिया पर बार-बार रील बनाकर हथियार लहराने धमकी देने और लोगों में भय का माहौल बनाने वाले पांच युवकों को बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में लुट्टू पांडेय उर्फ रितेश शिवम मिश्रा लक्की यादव शैलेश चौबे और शंभू यादव शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक रिवॉल्वर एक एयर गन एक चाकू एक बेसबॉल स्टिक और एक बुलेट मोटर साइकिल जब्त की है।
निरंतर कार्रवाई में पिस्तौल और अन्य हथियार बरामद

अवैध हथियारों और बदमाशों पर की जा रही कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक और पिस्तौल जब्त की गई है।गिरफ्तार आरोपी लुट्टू पांडेय से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने तत्परता से दबिश दी, जहाँ उसके बताए अनुसार यह पिस्तौल उसके अन्य साथियों अविनाश बोरकर उर्फ दद्दू और सुमित महाजन के कब्जे से बरामद की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उनके विरुद्ध थाना सिविल लाइन क्षेत्र में आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है।
पुलिस की ट्रैकिंग और फिर गिरफ्तारी
एसएसपी के निर्देश पर इन आरोपियों को पकड़ने के लिए बिलासपुर पुलिस की विशेष टीम लगातार तकनीकी और स्थानीय इनपुट के माध्यम से उनकी लोकेशन पर नज़र रख रही थी। पुलिस को पता चला कि आरोपी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर बनारस और प्रयागराज जैसे शहरों में लगातार ठिकाने बदलते हुए छिपे हुए हैं। टीम ने आरोपियों को बनारस से ट्रैक करते हुए रतनपुर क्षेत्र के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार किया।
गंभीर अपराधों में शामिल थे आरोपी

आरोपियों के खिलाफ कई संगीन अपराध दर्ज हैं जिनमें शामिल हैं अप.क्र.1100/2025 धारा 296 331 324(4), 351(2) (2) बीएनएस अप.क्र. 1199/2025 धारा 296 115(2) 351(2), 3(5) 49 111 बीएनएस 25 27 आर्म्स एक्ट अप.क्र. 1227/2025 धारा 21 22 29 एनडीपीएस एक्ट इन अपराधों में घर में घुसकर मारपीट चाकू से हमला नशे के कारोबार में संलिप्तता और संगठित तरीके से दहशत फैलाने जैसी वारदातें शामिल हैं।
एसएसपी बिलासपुर का का स्पष्ट संदेश,संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी होगी

एसएसपी आईपीएस रजनेश सिंह ने बताया कि ये सभी आरोपी सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो बनाकर लोगों को डराने और अपराधी छवि स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। उनका उद्देश्य समाज में भय का वातावरण बनाना था।
एसएसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध की धाराएँ जोड़कर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उनके परिजनों और गिरोह के अन्य सदस्यों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर जप्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों की पहचान कर उन्हें भी कानून के दायरे में लाया जाएगा।
एसएसपी सिंह ने कहा सोशल मीडिया पर हथियार लहराना धमकी देना या लोगों को डराना एक गंभीर अपराध है। पुलिस ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं।ऐसे लोग ध्यान रखें जिन्हें गुंडागर्दी का शौक़ है वे इस रास्ते को छोड़कर मेहनत से कामकाज में लगें और अपने परिवार व समाज के लिए उपयोगी बनें। गुंडागर्दी करने या डॉन बनने से ज़िंदगी जेल में कटेगी और बेकार चली जाएगी। ध्यान रखें।

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