बिलासपुर। न्यायालयीन आदेश की अवहेलना को लेकर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने डीआईजी प्रशासन पारूल माथुर और जांजगीर-चांपा के एसपी विजय कुमार पांडेय को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता विक्की भारती ने पिता की मृत्यु के बाद पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के समक्ष आवेदन पेश करअनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की मांग की थी। आवेदन पर विचार ना करने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता ने वीआरएस के लिए विभाग के समक्ष आवेदन पेश किया था। विभाग ने वीआरएस की अनुमति नहीं दी थी। सेवाकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया तब उसके आवेदन पर विचार नहीं किया गया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 90 दिनों के भीतर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया था। तय समयावधि के बाद भी जब आदेश का परिपालन विभागीय अधिकारियों ने नहीं किया तब याचिकाकर्ता ने डीआईजी प्रशासन व जांजगीर चांपा के एसपी के खिलाफ न्यायालयीन आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि न्यायालयीन आदेश का अधिकारी जानबुझकर अवहेलना कर रहे हैं। नाराज कोर्ट ने दोनों अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

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