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February 14, 2026 11:55 pm

बुजुर्ग महिला को हाई कोर्ट से मिली राहत, अग्रिम जमानत की मंजूर

बिलासपुर। छह वर्षीय मासूम की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में सह आरोपित बनाई गई बुजुर्ग महिला को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा के सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद 76 वर्षीय महिला रानी देवी को अग्रिम जमानत प्रदान की है। यह मामला 12 जून की शाम का है, जब जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा थाना अंतर्गत बछौद गांव में सड़क किनारे आम बीन रही बच्ची शिवांगी पटेल को एक कार ने टक्कर मार दी थी। कार चला रहे बुजुर्ग देवेंद्र कुमार वर्मा, जो अपनी पत्नी रानी देवी के साथ कोरबा जा रहे थे। वे हादसे के बाद घबरा गए और घायल बच्ची को कार में रखकर वहां से निकल गए। गंभीर रूप से घायल बच्ची की कार में ही मौत हो गई। आरोपित रातभर कार में एसी चलाकर शव को रखे रहा। अगले दिन सुबह जब वह शव को लेकर हरदीबाजार की ओर जा रहे थे, तब पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़े गए। इस घटना के बाद बलौदा थाने में देवेंद्र वर्मा और उनकी पत्नी रानी देवी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। पति को मुख्य आरोपित और पत्नी को सह आरोपित बनाया गया। रानी देवी ने गिरफ्तारी से बचाव के लिए हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें अंतरिम राहत देते हुए अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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