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July 6, 2025 2:04 am

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हाई कोर्ट ने कहा; सब इंजीनियर की भर्ती मे बीई डिग्रीधारी को करें शामिल


बिलासपुर. छत्तीसगढ़ शासन ने लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग में सब इंजीनियर की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया था. जिसमें केवल डिप्लोमाधारकों को ही सब इंजीनियर आवेदन लिए पात्र माना गया. l बीई स्नातक ने इसे व्यथित होकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा अभियान्त्रिक सेवा भर्ती नियम 2014 की अनुसूची 3 को चुनौती दी थी . केवल डिप्लोमा उत्तीर्ण ही सब इंजीनियर के लिए पात्र थे l याचिकाकर्ता ने बताया कि 5 % प्रमोशन पद के लिए डिप्लोमा व डिग्री दोनों मान्य हैं किन्तु 95%पद के लिए डिग्रीधारी को वंचित कर दिया गया l इसके अलावा सब इंजीनियर के पदोन्नती पद सहायक अधिमान्यता हैं जिसके लिए डिग्री अनिवार्य योग्यता हैं. इसलिये भी सब इंजीनियर के लिए डिग्री धारी को वंचित नहीं किया जा सकता l शासन की और से बताया गया कि किसी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करना शाशन का विशेषाधिकार हैं जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती. सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की युगलपीठ ने कहा कि योग्यता निर्धारित करना सरकार का अधिकार हैं किन्तु यह युक्तियुक्त होना चाहिये lस्नातक डिग्री धारी को सब इंजीनियर की भर्ती परीक्षा के लिए वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 16 के विपरीत माना और अवैधानिक घोषित किया भर्ती प्रक्रिया बीई डिग्रीधारी को शामिल करने का निर्देश दिया है.

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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