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September 5, 2026 6:21 pm

सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाला: हाई कोर्ट ने मांगी जांच रिपोर्ट, अगली सुनवाई सितंबर में

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के चार जिले सुकमा, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर समेत जांजगीर-चांपा जिले में सोलर स्ट्रीट लाइट खरीदी में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकरण की जांच के लिए 6 अगस्त 2024 को विधानसभा सदस्यों की एक समिति गठित की गई है। समिति की विस्तृत रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई है। समिति की ओर से दी जाने वाली रिपोर्ट को शपथ पत्र के साथ हाई कोर्ट में पेश करेंगे।
हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता द्वारा पेश किए तर्क और जवाब के बाद राज्य शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय देते हुए पीआईएल की अगली सुनवाई सितंबर महीने में करने का निर्देश दिया है।
घोटाले की जानकारी मीडिया में प्रकाशित होने के बाद चीफ जस्टिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका में स्वीकार कर सुनवाई प्रारंभ की है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि बस्तर क्षेत्र के 181 गांवों में सोलर लाइटें नहीं लगाई गईं, बावजूद इसके ठेकेदारों को पूरा भुगतान कर दिया गया। सुनवाई के दौरान यह भी बात सामने आई कि टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं, जिससे सार्वजनिक धन की बड़ी हानि हुई है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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