बिलासपुर। निजी स्कूल संचालकों और अभिभावकों के लिए राहतभरी खबर आई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका स्वीकार करते हुए मौजूदा शैक्षणिक सत्र में पांचवीं और आठवीं की केंद्रीयकृत परीक्षा को स्वैच्छिक कर दिया है।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में हुई। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कोर्ट में दलील दी थी कि वे सीजी बोर्ड की संबद्धता के तहत सीबीएसई पाठ्यक्रम पर शिक्षा दे रहे हैं और पहले ही शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी दे चुके हैं। ऐसे में अचानक केंद्रीयकृत परीक्षा लागू करने का निर्णय छात्रों और स्कूलों के लिए कठिनाई पैदा कर सकता है।

गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने इस सत्र से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त स्कूलों में पांचवीं और आठवीं की परीक्षाएं आयोजित करने का आदेश जारी किया था। इस फैसले को निजी स्कूलों और अभिभावकों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद मौजूदा सत्र के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को राहत देते हुए केंद्रीयकृत परीक्षा को अनिवार्य न करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद अब स्कूल अपनी स्वेच्छा से परीक्षा आयोजित कर सकेंगे।

अधिमान्य पत्रकार छत्तीसगढ़ शासन