बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी के ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस बी.डी. गुरु की सिंगल बेंच में हुई, जिसमें याचिकाकर्ता बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने अपनी याचिका वापस ले ली।

याचिका वापस लेने का कारण गलत प्रतिवादी बनाना बताया गया। दरअसल, याचिका में रिटर्निंग आफिसर (आरओ) के बजाय इलेक्शन आफिसर को प्रतिवादी बनाया गया था। याचिकाकर्ता ने इसे विड्राल विथ लिबर्टी के तहत वापस लिया है, यानी अब वह समान आधार पर दोबारा याचिका दाखिल कर सकते हैं।

Author: Ravi Shukla
Editor in chief