Explore

Search

February 14, 2025 2:52 pm

IAS Coaching
लेटेस्ट न्यूज़

फार्मेसी कौसिल के चेयरमैन व रजिस्ट्रार के खिलाफ अवमानन. याचिका

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी कौंसिल के सदस्य डा राकेश गुप्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कौंसिल के चेयरमैन व रजिस्ट्रार को जरुरी दिशा निर्देश जारी किया था। निर्देशों का पालन करने के बाद डा गुप्ता की कौंसिल की सदस्यता समाप्त करने के लिए परिषद का विशेष सम्मेलन का आयोजन कर लिया। डा गुप्ता ने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से हाई कोर्ट में न्यायालयीन आदेश की अवहेलना करने के आरोप में कौंसिल के चेयरमैन व रजिस्ट्रार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।
अवमानना याचिका की सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा के सिंगल बेंच में हुई। याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की नाराजगी भी सामने आई। नाराज कोर्ट ने कौंसिल के चेयरमैन अरुण कुमार मिश्रा व रजिस्ट्रार अश्वनी गुर्देकर को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना न्यायालयीन आदेश की अवहेलना करने के आरोप में दाेनों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब मांगा है। प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह बाद की तिथि तय कर दी है। बता दें कि हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता व कौंसिल के सदस्य डा राकेश गुप्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद उनके पक्ष में 6.12.2024 को आदेश जारी किया था। आदेश का पालन करने के बजाय याचिकाकर्ता डा गुप्ता को कौंसिल से बाहर का रास्ता दिखाने चेयरमैन व रजिस्ट्रार ने परिषद का विशेष सम्मान आयोजित कर लिया।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रार के उस विवादित आदेश पर रोक लगा दी है,जिसका अधिकार उनके पास नहीं है। आईएमए के चेयरमैन व फार्मेसी कौंसिल के मेंबर डा राकेश गुप्ता ने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रजिस्ट्रार के उस आदेश पर रोक की मांग की थी जिसमें उसे कौंसिल के मेंबर पद से हटा दिया था। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार के आदेश और उसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 6.12.2024 को जारी अपने आदेश में छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रार के उस विवादित आदेश पर रोक लगा दी है,जिसका अधिकार उनके पास नहीं है। आईएमए के चेयरमैन व फार्मेसी कौंसिल के मेंबर डा राकेश गुप्ता को रजिस्ट्रार ने एक आदेश जारी कर कौंसिल के मेंबर पद से हटा दिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी के सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रार के आदेश और उसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।
आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन व फार्मेसी कौंसिल के मेंबर डा राकेश गुप्ता ने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर बताया था कि वह मेडिकल कौंसिल आफ छत्तीसगढ़ के निर्वाचित सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल एक्ट में दिए गए प्रावधान और व्यवस्था के तहत वह फार्मेसी कौंसिल आफ छत्तीसगढ़ के नामिनेटेड मेंबर हैं। वर्ष 2020 से वह फार्मेसी कौंसिल के नामित सदस्य हैं और अपना काम करते रहे हैं।
0 रजिस्ट्रार की नियुक्ति में नियमों की अवहेलना
याचिकाकर्ता ने बताया कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही राज्य सरकार ने फार्मेसी कौंसिल के रजिस्ट्रार की नियुक्ति में प्रावधान के साथ ही नियमों व निर्देशों की खुलकर अवहेलना कर दी है। राज्य शासन ने एक आदेश जारी कर स्वास्थ्य विभाग में स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत तृतीय वर्ग श्रेणी के कर्मचारी अश्वनी गुर्देकर को फार्मेसी कौंसिल के रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ कर दिया है। रजिस्ट्रार के पद पर काबिज होने के बाद अश्वनी गुर्देेकर ने उसे पद से हटा दिया। पद से हटाने के जो कारण बताए गए हैं वह नियमों के विपरीत है। फार्मेसी कौंसिल के मेंबर से हटाने के लिए आरोप लगाए गए हैं कि वे लगातार तीन मीटिंग में अनुपस्थित रहे। याचिकाकर्ता ने रजिस्ट्रार के अधिकारों का उल्लेख करते हुए बताया कि रजिस्ट्रार को इस तरह के आरोप लगाकर मेंबर को उनके पद से हटाने का अधिकार ही नहीं है। रजिस्ट्रार ने नियमों के विपरीत जाते हुए आदेश जारी किया है।

Ravi Shukla
Author: Ravi Shukla

Editor in chief

Read More

Recent posts