क्या एक थाने का टी आई पत्रकारों के खिलाफ ऐसा भी साजिश रच सकता है जिसके चलते कार में गांजा रखने के आरोप में चार पत्रकार को जेल भेजा गया ऐसी साजिश सिर्फ टी आई अकेले नहीं रच सकता उसके पीछे असली साजिशकर्ता कौन है इस बात से पर्दा उठना जरूरी है । बहरहाल साजिश का भंडाफोड़ होते ही और पुलिस की बदनामी न हो इसलिए कोंटा के टी आई अजय सोनकर के खिलाफ अपराध दर्ज करने के साथ ही उसे जेल भेज दिया गया है ।
पत्रकार,धर्मेन्द्र, बप्पी, मनीष और नीशू पर अवैध गांजा रखने का आरोप मढ़ा फसाने के मामले में पुलिस कप्तान किरन चव्हाण ने कोंटा टीआई अजय सोनकर की इस मामले में संदिग्ध भूमिका की जांच के बाद आरोप सिद्ध होते टीआई के खिलाफ जुर्म दर्ज कर जेल भिजवा दिया है।
शाम को सुकमा टीआई शिवानंद तिवारी एसपी किरन चव्हाण ने पत्रकारों के खिलाफ साजिश रचने के मामले में आरोपी कोंटा टीआई अजय सोनकर को पुलिस अभिरक्षा में जेल दाखिल करवाने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय कोंटा टीआई अजय सोनकर पर चार टीवी पत्रकार,धर्मेन्द्र, बप्पी, मनीष और नीशू को फंसाने का आरोप लगा था। इन पत्रकारों को आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवाया गया था और जांच में सामने आया कि टीआई सोनकर ने ही साजिश के तहत इन पत्रकारों की गाड़ी में गांजा रखवाया था। जिससे उन्हें फसाया जा सके।
यह घटना तब घटी जब चारों पत्रकार रेत खनन मामले की रिपोर्टिंग कर रहे थे। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और यहां रेत माफिया सक्रिय हैं। जिन्हें स्थानीय पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। पत्रकारों की गिरफ्तारी की जानकारी जब उच्चाधिकारियों तक पहुंची, तो इस पर काफी हंगामा हुआ। राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए।वही इस मामले में टीआई की भूमिका की जांच का जिम्मा एसपी ने एसडीओपी को सौंपा था। जिसमें टीआई सोनकर की साजिश की पुष्टि होते ही मंगलवार को एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया।
इधर पुलिस ने मामले को लेकर जो विज्ञप्ति जारी की है उसे भी देंखे
कोन्टा प्रकरण: जांच एवं कार्यवाही
• जिला सुकमा
• दिनांक 13.08.2024
छत्तीसगढ़ एवं आन्ध्रप्रदेश सीमा से लगा थाना चिंतुर आन्ध्रप्रदेश में छः लोगो के विरूद्ध अपराध क्रमांक 62/2024 धारा 20 (ख) एनडीपीएस पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इस संदर्भ में श्री राजेन्द्र पीसा, श्री विश्वजीत सरकार एवं अन्य पत्रकारगण सुकमा द्वारा पुलिस अधीक्षक सुकमा को ज्ञापन प्रेषित करते हुये थाना प्रभारी कोन्टा श्री अजय सोनकर के विरूद्ध जांच एवं कार्यवाही की मांग की गई। विषय की संवेदनशीलता के मद्देनजर थाना प्रभारी कोंटा अजय सोनकर को दिनांक 11.08.2024 को रक्षित केन्द्र सुकमा अटैच किया गया और आवेदकगण से प्राप्त शिकायत की प्राथमिक जॉच हेतु दिनांक 11.08.2024 को श्री परमेश्वर तिलकवार पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सुकमा को जाँचकर्ता अधिकारी नियुक्त करने पर प्राथमिक जाँच की जाकर जॉच प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, सुकमा को प्रस्तुत किया गया।
इरशाद खान पिता रउफ खान निवासी कोंटा एवं माड़वी पवन निवासी कोंटा दिनांक 07/08/2024 से बप्पी राय पिता के. एल. राय निवासी दंतेवाड़ा से लगातार बात कर कोंटा बुलाया जा रहा था।
बप्पी राय दिनांक 9 अगस्त 2024 को अपनी कार में साथी पत्रकार शिवेन्दु त्रिवेदी के साथ सुबह 11:30 बजे के करीब सुकमा पहुँचे एवं अपने अन्य दो साथी धर्मेन्द्र सिंह और मनीष सिंह के साथ कोंटा की ओर निकले। कोंटा में इनकी मुलाकात इरशाद खान और माड़वी पवन के साथ हुई।
दोपहर में इरशाद खान के भाई इरफान खान निवासी कोंटा के जन्मदिन पार्टी मनाने कोंटा में सभी सम्मिलित हुए।
दिनांक 09/08/2024 के शाम 5:30 बजे के करीब जब चंदू ठेकेदार द्वारा रेत का परिवहन आन्ध्रा की ओर किया जा रहा था तभी बप्पी राय एवं उनके साथियों द्वारा रेत ठेकेदार चंदू के वाहनो को चिकलगुड़ा रेती घाट कोंटा के पास रोका गया जिसको लेकर वाहन चालक एवं बप्पी राय के साथ वाद-विवाद हुआ। इसकी सूचना मिलने पश्चात कोंटा थाना प्रभारी निरीक्षक अजय सोनकर घटनास्थल के लिए रवाना हुए व प्रकरण का निराकरण किया और वापस थाना कोंटा आ गये।
दिनांक 09/08/2024 को शाम के लगभग 7:30 बजे शेख मकबुल पिता शेख इब्राहिम द्वारा बप्पी राय और उसके तीन साथी पत्रकार के लिए आर.एस.एन. लॉज कोंटा में एक कमरा बुक कराया गया था। इरशाद खान एवं माड़वी पवन भी आर.एस.एन. लॉज कोंटा पहुँचे।
उल्लेखनीय है कि आर.एस.एन. लॉज में रेत ठेकेदार चंदु दिनांक 06/08/2024 से किराया में कमरा लेकर अपने साथियों के साथ रूका हुआ था।
रात्रि लगभग 09:30 बजे इरशाद द्वारा बप्पी राय के कार को कहीं ले जाया गया था और 10:00 बजे करीब वापस आया इसी तरह 10:15 बजे के आसपास पवन द्वारा भी बप्पी राय के कार को ले जाया गया था और 10:45 को वापस आया।
रात्रि लगभग 11:00 बजे के आसपास थाना प्रभारी अजय सोनकर हमराह स्टाफ के साथ ढाबा, लॉज चेकिंग पर रवाना हुए। इसी क्रम में आर. एस. एन. लॉज के पास भी उपस्थित पाया गया।
दिनांक 11.08.2024 को चिंतुर पुलिस आंध्रप्रदेश द्वारा कुल छः लोगो के खिलाफ अपराध क्रमांक 62/2024 धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध किया गया, जिसमें से चार लोगो को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, अन्य दो आरोपी इरशाद एवं पवन फरार है। जिसकी आंध्रप्रदेश पुलिस द्वारा पता तलाश किया जा रहा है। उल्लेखनीय बात है, कि फरार आरोपी माड़वी पवन पिता स्व. माड़वी सोमा के विरूद्ध थाना दोरनापाल में अपराध क्रमांक 06/2013 धारा 420, 34 भादवि एवं थाना कोन्टा में अपराध क्रमांक 09/2024 धारा 294, 506 भादवि व इस्तगासा क्रमांक 17/2019 धारा 107, 116(3)
[13/08, 6:55 pm] निर्मल माणिक: बप्पी राय दिनांक 9 अगस्त 2024 को अपनी कार में साथी पत्रकार शिवेन्दु त्रिवेदी के साथ सुबह 11:30 बजे के करीब सुकमा पहुँचे एवं अपने अन्य दो साथी धर्मेन्द्र सिंह और मनीष सिंह के साथ कोंटा की ओर
निकले। कोंटा में इनकी मुलाकात इरशाद खान और माड़वी पवन के साथ हुई। दोपहर में इरशाद खान के भाई इरफान खान निवासी कोंटा के जन्मदिन पार्टी मनाने कोंटा में सभी सम्मिलित हुए।
दिनांक 09/08/2024 के शाम 5:30 बजे के करीब जब चंदू ठेकेदार द्वारा रेत का परिवहन आन्ध्रा की ओर किया जा रहा था तभी बप्पी राय एवं उनके साथियों द्वारा रेत ठेकेदार चंदू के वाहनो को चिकलगुड़ा रेती घाट कोंटा के पास रोका गया जिसको लेकर वाहन चालक एवं बप्पी राय के साथ वाद-विवाद हुआ। इसकी सूचना मिलने पश्चात कोंटा थाना प्रभारी निरीक्षक अजय सोनकर घटनास्थल के लिए रवाना हुए व प्रकरण का निराकरण किया और वापस थाना कोंटा आ गये।
दिनांक 09/08/2024 को शाम के लगभग 7:30 बजे शेख मकबुल पिता शेख इब्राहिम द्वारा बप्पी राय और उसके तीन साथी पत्रकार के लिए आर.एस.एन. लॉज कोंटा में एक कमरा बुक कराया गया था। इरशाद खान एवं माड़वी पवन भी आर.एस.एन. लॉज कोंटा पहुँचे।
उल्लेखनीय है कि आर.एस.एन. लॉज में रेत ठेकेदार चंदु दिनांक 06/08/2024 से किराया में कमरा लेकर अपने साथियों के साथ रूका हुआ था।
रात्रि लगभग 09:30 बजे इरशाद द्वारा बप्पी राय के कार को कहीं ले जाया गया था और 10:00 बजे करीब वापस आया इसी तरह 10:15 बजे के आसपास पवन द्वारा भी बप्पी राय के कार को ले जाया गया था और 10:45 को वापस आया।
रात्रि लगभग 11:00 बजे के आसपास थाना प्रभारी अजय सोनकर हमराह स्टाफ के साथ ढाबा, लॉज चेकिंग पर रवाना हुए। इसी क्रम में आर. एस. एन. लॉज के पास भी उपस्थित पाया गया।
दिनांक 11.08.2024 को चिंतुर पुलिस आंध्रप्रदेश द्वारा कुल छः लोगो के खिलाफ अपराध क्रमांक 62/2024 धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध किया गया, जिसमें से चार लोगो को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, अन्य दो आरोपी इरशाद एवं पवन फरार है। जिसकी आंध्रप्रदेश पुलिस द्वारा पता तलाश किया जा रहा है। उल्लेखनीय बात है, कि फरार आरोपी माड़वी पवन पिता स्व. माड़वी सोमा के विरूद्ध थाना दोरनापाल में अपराध क्रमांक 06/2013 धारा 420, 34 भादवि एवं थाना कोन्टा में अपराध क्रमांक 09/2024 धारा 294, 506 भादवि व इस्तगासा क्रमांक 17/2019 धारा 107, 116 (3)