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October 29, 2026 7:37 pm

पटाखा दुकानों में सुरक्षा से समझौता नहीं, उल्लंघन पर निरस्त होगा लाइसेंस

जिला अग्निशमन अधिकारी ने जारी किए दिशा-निर्देश, नियमित निरीक्षण में जांची जाएंगी सुरक्षा व्यवस्थाएं

Cbn36 बिलासपुर, 29 अक्टूबर। दीपावली पर पटाखा दुकानों में आगजनी की घटनाओं को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला अग्निशमन विभाग ने सख्ती बरतने की तैयारी की है। कमांडेंट होम गार्ड्स एवं जिला अग्निशमन अधिकारी दीपांकुर नाथ ने पटाखा दुकान संचालकों के लिए सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी करते हुए सभी निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा है। नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त करने के साथ कार्रवाई की जाएगी।

जारी निर्देशों के अनुसार, पटाखा दुकानें रिहायशी इलाकों और बाजारों के पास नहीं खोली जा सकेंगी। दुकानों के निर्माण में कपड़े, बांस, रस्सी और टेंट जैसी ज्वलनशील सामग्री के बजाय अज्वलनशील टिन शेड का उपयोग करना होगा। दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। साथ ही, दुकानें एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं बनाई जा सकेंगी। किसी भी पटाखा दुकान के 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा।

हर दुकान में अग्निशामक यंत्र और पानी अनिवार्य

अग्निशमन विभाग ने प्रत्येक पटाखा दुकान में पांच किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा दुकान के अंदर और बाहर अलग-अलग 100-100 लीटर पानी की व्यवस्था करनी होगी। अग्निशमन वाहनों की आवाजाही के लिए कम से कम छह मीटर चौड़ा रास्ता खुला रखना होगा। दुकानों के सामने बाइक और कार की पार्किंग पर भी प्रतिबंध रहेगा, ताकि आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य में कोई बाधा न आए।

बिजली व्यवस्था में लापरवाही पड़ेगी भारी

दुकानों में रोशनी के लिए तेल या गैस के लैम्प तथा खुली बिजली बत्ती का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। विद्युत तारों के जोड़ खुले नहीं होने चाहिए। प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगाना अनिवार्य होगा, ताकि शॉर्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो सके। दुकानों को ट्रांसफार्मर के पास स्थापित नहीं किया जा सकेगा और उनके ऊपर से हाईटेंशन विद्युत लाइन भी नहीं गुजरनी चाहिए।

नियमित निरीक्षण, उल्लंघन पर कार्रवाई

जिला अग्निशमन अधिकारी दीपांकुर नाथ ने दुकान संचालकों को परिसर में अग्निशमन विभाग और एंबुलेंस के संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। अस्थायी संरचनाओं और पंडालों के निर्माण में निर्धारित भारतीय मानकों का पालन भी जरूरी होगा। उन्होंने संचालकों से अग्निशमन उपकरण तैयार रखने और कर्मचारियों को उनके उपयोग का प्रशिक्षण देने को कहा है।

विभाग द्वारा दुकानों का नियमित निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी। सुरक्षा मानकों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित दुकान संचालक की होगी। अग्नि दुर्घटना की स्थिति में अग्निशमन कार्यालय के फोन नंबर 07752-250961 अथवा टोल फ्री नंबर 112 पर सूचना दी जा सकती है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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