CBN36 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने न्यायिक सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए समयबद्ध वेतनमान (एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन-एसीपी) का लाभ स्वीकृत किया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी अलग-अलग आदेशों में अधिकारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुसार प्रथम एसीपी स्केल प्रदान किया गया है। इन आदेशों में वर्तमान में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ पूर्व में सेवा दे चुके अधिकारियों को भी शामिल किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार लोअर ज्यूडिशियल सर्विस के 26 अधिकारियों को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कैडर का प्रथम एसीपी स्केल स्वीकृत किया गया है। वहीं हायर ज्यूडिशियल सर्विस के 23 अधिकारियों को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) श्रेणी का प्रथम एसीपी स्केल प्रदान किया गया है।
इसके अलावा 27 अधिकारियों की पूर्व सेवा अवधि (1999 से 2011 के बीच) के लिए भी प्रथम एसीपी की स्वीकृति दी गई है। इस सूची में कई सेवानिवृत्त एवं पूर्व न्यायिक अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें उनकी पात्र सेवा अवधि के आधार पर यह लाभ दिया गया है।
हाई कोर्ट के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एसीपी से मिलने वाले वित्तीय एवं करियर संबंधी लाभ संबंधित अधिकारी के विरुद्ध वेतनवृद्धि रोकने जैसी किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थिति में उसके अधीन रहेंगे। इस निर्णय को न्यायिक अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत और लंबे समय से लंबित मांग पर सकारात्मक पहल माना जा रहा है।
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