Explore

Search

August 3, 2026 12:52 am

रेल यात्रा में बड़ी सुविधा,अब टिकट के साथ ही ऑनलाइन बुक होगा अतिरिक्त सामान, पार्सल काउंटर जाने की जरूरत नहीं

CBN36 बिलासपुर। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त सामान (लगेज) की ऑनलाइन बुकिंग की नई व्यवस्था शुरू की है। अब कन्फर्म आरक्षित टिकट वाले यात्री टिकट बुकिंग के समय या बाद में ही अतिरिक्त लगेज की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें पार्सल काउंटर पर अलग से जाने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी नई व्यवस्था 31 जुलाई 2026 से लागू कर दी गई है।

नई व्यवस्था के तहत यात्री IRCTC या रेलवे के पार्सल पोर्टल पर अतिरिक्त सामान की अग्रिम घोषणा कर ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकेंगे। यह सुविधा केवल कन्फर्म आरक्षित टिकट धारकों के लिए उपलब्ध होगी।

रेलवे ने यह सुविधा एसी फर्स्ट क्लास, एसी द्वितीय श्रेणी (2-टियर), फर्स्ट क्लास, स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास के यात्रियों के लिए लागू की है। वहीं एसी थ्री-टियर, एसी थ्री-टियर इकोनॉमी और एसी चेयर कार के यात्रियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि इन श्रेणियों में मुफ्त और अधिकतम अनुमत सामान की सीमा समान यानी 40 किलोग्राम निर्धारित है।

रेलवे के अनुसार एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलोग्राम तक सामान निशुल्क ले जाया जा सकेगा और शुल्क देकर अधिकतम 150 किलोग्राम तक ले जाने की अनुमति होगी। एसी टू-टियर और फर्स्ट क्लास में 50 किलोग्राम तक निशुल्क तथा अधिकतम 100 किलोग्राम, स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम तक निशुल्क तथा अधिकतम 80 किलोग्राम और सेकेंड क्लास में 35 किलोग्राम तक निशुल्क तथा अधिकतम 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति होगी।

रेलवे ने कोच के भीतर ले जाए जाने वाले बैग के अधिकतम आकार भी निर्धारित किए हैं। एसी थ्री-टियर, एसी थ्री-टियर इकोनॉमी और एसी चेयर कार में बैग का अधिकतम आकार 55×45×22.5 सेंटीमीटर होगा, जबकि एसी फर्स्ट क्लास, एसी टू-टियर, स्लीपर और जनरल श्रेणी में यह सीमा 100×60×25 सेंटीमीटर तय की गई है।

अतिरिक्त लगेज बुक कराने के लिए यात्रियों को टिकट बुकिंग के समय या बाद में पोर्टल पर अतिरिक्त वजन की जानकारी दर्ज कर ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। लगेज बुकिंग का न्यूनतम शुल्क 30 रुपये रखा गया है। रेलवे ने चेतावनी दी है कि बिना बुकिंग के अतिरिक्त सामान के साथ यात्रा करते पकड़े जाने पर सामान्य दर से छह गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

Advertisement Carousel
CRIME NEWS

BILASPUR NEWS