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May 30, 2026 7:51 pm

कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर किसानो के हित में बड़ी कार्रवाई, 368 बोरी उर्वरक जप्त

बिलासपुर, 30 मई। किसानों को खाद-बीज की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विकासखंड बिल्हा के ग्राम सेंदरी में छापामार कार्रवाई करते हुए विभाग ने अवैध रूप से भंडारित 368 बोरी उर्वरक जब्त कर गोदाम सीलबंद कर दिया। प्रारंभिक जांच में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के उल्लंघन का मामला सामने आने पर संबंधित संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जानकारी के अनुसार, कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश और उप संचालक कृषि पी.डी. हथेश्वर के मार्गदर्शन में कृषि विभाग की उड़नदस्ता टीम जिलेभर में सघन निरीक्षण अभियान चला रही है। अब तक 91 से अधिक निजी और सहकारी उर्वरक विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जा चुका है।

निरीक्षण के दौरान ग्राम सेंदरी में उर्वरक के अवैध भंडारण की सूचना मिलने पर कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने मेसर्स बंसल फर्टिलाइजर के सेंदरी एवं लोफंदी स्थित प्रतिष्ठानों और गोदामों की जांच की। जांच में पाया गया कि 368 बोरी उर्वरक ऐसे स्थान पर रखा गया था, जो संस्था के लाइसेंस में दर्ज अधिकृत गोदामों में शामिल नहीं था। बिना वैधानिक अनुमति के अतिरिक्त किराये के स्थल पर उर्वरक भंडारित किए जाने पर विभाग ने इसे अवैध भंडारण मानते हुए जब्त कर गोदाम को सीलबंद कर दिया।

प्रारंभिक जांच में मामला उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की धारा-7 के उल्लंघन से संबंधित पाए जाने पर उर्वरक निरीक्षक एवं प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आर.एस. गौतम ने संबंधित संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जब्त उर्वरक को संस्था की अभिरक्षा में ही सुपुर्द किया गया है।

कार्रवाई के दौरान सहायक संचालक कृषि शशांक शिंदे, कृषि विकास अधिकारी डी.पी. दिवाकर, शाखा प्रभारी उमेश कश्यप सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

कृषि विभाग ने किसानों से केवल लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही खाद खरीदने, पक्की रसीद लेने तथा उर्वरक की गुणवत्ता और पैकेजिंग की जांच करने की अपील की है। साथ ही किसी भी संदिग्ध खाद, बीज या कीटनाशक की जानकारी तत्काल कृषि विभाग को देने का आग्रह किया गया है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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