जशपुर पुलिस ने थाना दुलदुला क्षेत्रांतर्गत ग्राम भिंजपुर में टोनही प्रताड़ना के एक संवेदनशील मामले में फरार चल रहे दो बैगाओं को रायगढ़ और सारंगढ़- बिलाईगढ़ से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपियों पर तंत्र-मंत्र के नाम पर धोखाधड़ी करने और एक महिला को टोनही बताकर हिंसा भड़काने का आरोप है।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी बैगा क्रमशः कृपा चौहान (44), निवासी ग्राम खर्रामुड़ा, बईसमुड़ा, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ तथा संतु राम चौहान (50), निवासी ग्राम लेंघरा, थाना बरमकेला, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ हैं। दोनों के विरुद्ध थाना दुलदुला में बीएनएस की धारा 296, 351(2), 115(2), 333, 190, 191(2) एवं टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 4 एवं 5 के तहत अपराध पंजीबद्ध है।
यह मामला 8 नवंबर 2025 को सामने आया था, जब ग्राम भिंजपुर निवासी 53 वर्षीय फौसी बाई ने थाना दुलदुला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों ने महिला पर टोनही होने का आरोप लगाते हुए उसके घर में जबरन प्रवेश कर मारपीट की और घसीटते हुए श्मशान की ओर ले जाने का प्रयास किया। शोर सुनकर पीड़िता के परिजनों के पहुंचने पर उसे बचाया गया।
पुलिस जांच में सामने आया कि रायपुर में पदस्थ एक सहायक उप निरीक्षक के परिजनों ने मृत महिला को जीवित करने के नाम पर बैगाओं से संपर्क किया था। आरोपियों द्वारा तंत्र-मंत्र के माध्यम से मृतका को जिंदा करने का दावा किया गया और इसके एवज में रकम भी ली गई। बाद में असफल होने पर उन्होंने ग्राम भिंजपुर की फौसी बाई को टोनही बताकर हिंसा के लिए उकसाया।
इस प्रकरण में पहले ही पुलिस अधिकारी सहित आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। फरार बैगाओं की तलाश के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई थी। मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को उनके गृह ग्रामों से हिरासत में लिया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आईपीएस शशि मोहन सिंह ने कहा कि जादू-टोना और टोनही जैसे अंधविश्वास न केवल सामाजिक बुराई हैं, बल्कि गंभीर अपराध भी हैं। पुलिस ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई करेगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि अंधविश्वास से दूर रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी दुलदुला निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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