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October 23, 2025 10:29 pm

एसईसीएल सीएमडी को हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, भूमि अधिग्रहण के तय मापदंडों का एसईसीएल ने नहीं किया पालन

बिलासपुर।सरायपाली ओपन कास्ट परियोजना के लिए ग्राम बुदबुद की भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2007 में एसईसीएल द्वारा किया गया था। भूमि अधिग्रहण के समय ग्रामीणों से नौकरी देने का वादा भी किया गया था, लेकिन वर्षों बीतने के बावजूद वादा पूरा नहीं हुआ। इसको लेकर नाराज ग्रामीणों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ग्रामवासियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने दिनांक 15 जनवरी 2025 को आदेश पारित किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एसईसीएल को 45 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई करनी होगी। लेकिन तय समय सीमा के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका प्रस्तुत की। 29 मई को मामले की सुनवाई हुई, जिसमें उच्च न्यायालय ने एसईसीएल के सीएमडी हरीश दुहान एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना क्यों की गई। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शिशिर दीक्षित ने पक्ष रखा और न्यायालय को बताया कि एसईसीएल द्वारा जानबूझकर आदेश की अनदेखी की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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