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July 2, 2025 1:21 am

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रेलवे ट्रैक पर अवरोध उत्पन्न करने की घटना का आरोपी गिरफ्तार

रेलवे ट्रैक में अनवाश्यक अवरोध उत्पन्न करने पर है 5 वर्ष की सजा का प्रावधान

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रेलवे ट्रैक पर किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न कर रेल यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ ना करें

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बिलासपुर – 30 दिसंबर 2024

दिनांक 28.12.2024 को लगभग रात्रि 22.29 बजे, 20807 विशाखापत्तनम-अमृतसर हिराकुंड एक्सप्रेस के लोको पायलट द्वारा खोडरी और भनवारटंक स्टेशनों के बीच (अप टनल के अंदर) पर रेलवे ट्रैक पर अवरोध की सूचना दी गई। इस घटना में टनल के नाली का स्लैब रेल लाइन पर रखे जाने की पुष्टि हुई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे की टीम द्वारा घटना की जगह पर पहुँच कर ट्रेक का निरीक्षण कर यातायात बहाली के लिए यथोचित कदम उठाते हुए ट्रेक को फिट दिया गया ।

इस घटना की जाँच करते हुए रेल्वे सुरक्षा बल द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तथा उस पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अपराध क्रमांक 1551/2024 के तहत रेलवे अधिनियम की धारा 153 और 174(c) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। ऐसे अपराधों में 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है ।

रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आम जनता से अपील है कि रेलवे ट्रैक पर अवरोध उत्पन्न न करें। इस तरह की हरकत न केवल यात्रियों की जान को खतरे में डालती है, बल्कि कानूनी कार्रवाई का कारण भी बनती है, जिसके कारण उनके परिवारजनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है । किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी रेलवे स्टेशन या रेलवे सुरक्षा बल को दें।


रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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