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April 14, 2026 12:45 pm

बिलासपुर प्रेस क्लब चुनाव विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, पक्षकारों से जवाब तलब

बिलासपुर। बिलासपुर प्रेस क्लब के कार्यकारिणी चुनाव को रद्द किए जाने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए राज्य शासन, फर्म एवं सोसाइटी पंजीयक, सहायक पंजीयक, बिलासपुर प्रेस क्लब सहित सभी संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

मामले की सुनवाई सोमवार को जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकल पीठ में हुई। याचिका पूर्व अध्यक्ष दिलीप यादव की ओर से दायर की गई है, जिसमें रजिस्ट्रार एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को चुनौती दी गई है।

याचिका के अनुसार 19 सितंबर 2025 को बिलासपुर प्रेस क्लब का चुनाव विधिवत संपन्न हुआ था, जिसमें दिलीप यादव अध्यक्ष, गोपी डे उपाध्यक्ष, संदीप करिहार सचिव, लोकेश बाघमारे कोषाध्यक्ष, रमेश राजपूत सह सचिव तथा कैलाश यादव कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित हुए थे। चुनाव परिणाम के खिलाफ पराजित प्रत्याशी अजीत मिश्रा, दिलीप अग्रवाल सहित अन्य ने सहायक पंजीयक, फर्म एवं संस्थाएं, बिलासपुर संभाग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।

आरोप है कि सहायक पंजीयक ने बिना विस्तृत जांच के चुनाव निरस्त करने की अनुशंसा करते हुए प्रकरण रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, रायपुर को भेज दिया। इसके आधार पर रजिस्ट्रार ने 18 नवंबर 2025 को चुनाव निरस्त कर पुनः चुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया। बाद में 24 नवंबर 2025 को प्रेस क्लब पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर 15 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा गया।

इस बीच दिलीप यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्होंने अपीलीय अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, रायपुर के समक्ष अपील भी प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने 6 मार्च 2026 को पारित आदेश में माना कि सहायक पंजीयक द्वारा चुनाव निरस्त करने की अनुशंसा विधिसम्मत नहीं थी और रजिस्ट्रार द्वारा छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 33(ग) का प्रयोग भी इस मामले में उपयुक्त नहीं है, क्योंकि प्रेस क्लब एक निजी संस्था है।

हालांकि अपीलीय अधिकारी ने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि अपीलकर्ता नए चुनाव में भाग ले चुका है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि चुनाव निरस्तीकरण से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया।

सुनवाई के दौरान शासन की ओर से उप महाधिवक्ता शोभित मिश्रा उपस्थित रहे। वहीं प्रतिवादी पक्ष से अजीत मिश्रा, दिलीप अग्रवाल, वीरेंद्र गहवई तथा बिलासपुर प्रेस क्लब की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत और अधिवक्ता हर्षवर्धन अग्रवाल उपस्थित हुए।मामले में अगली सुनवाई पक्षकारों के जवाब प्रस्तुत करने के बाद होगी।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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