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April 20, 2026 8:07 am

गतौरी में हुई मारपीट से घायल खलासी की एमपी में मौत, चार महीने बाद जुर्म दर्ज

बिलासपुर। कोनी क्षेत्र के ग्राम गतौरी में अगस्त 2025 में हुई मारपीट की घटना में घायल खलासी की मौत के मामले में अब हत्या का मामला किया गया है। इससे पहले एमपी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की थी। मामला कोनी क्षेत्र का होने के कारण इसकी डायरी बिलासपुर भेज दी गई। डायरी मिलने पर पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है।


एमपी के अनुपपुर जिला अंतर्गत भालूमाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पपारी में रहने वाले पारसनाथ केंवट (52) खलासी थे। वे 17 अगस्त 2025 की सुबह करीब 4.30 बजे वह ट्रक चालक राज सिंह के साथ अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री से सीमेंट लेकर जा रहे थे। ग्राम गतौरी के पास ट्रक खड़ा होने के दौरान मोटरसाइकिल सवार 4-5 अज्ञात लोगों ने लाठी, डंडा और धारदार हथियार से चालक और खलासी के साथ मारपीट की। मारपीट से घायल पारसनाथ का प्राथमिक उपचार में कराया गया। इसके बाद वह अपने परिजन के साथ वापस चला गया। 23 अगस्त 2025 को हालत बिगड़ने पर परिजन उसे इलाज के लिए कोतमा अस्पताल ले जा रहे थे, इसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने मौत का कारण सेप्टीसीमिया बताया, जो मारपीट से आई चोटों के कारण होना पाया गया। मर्ग डायरी, पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के कथन के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि पारसनाथ की मौत मारपीट में आई चोटों के कारण हुई है। घटना स्थल ग्राम गतौरी थाना कोनी क्षेत्र में आता है, इसलिए चौकी बेलगहना में शून्य पर अपराध दर्ज कर प्रकरण को थाना कोनी स्थानांतरित किया गया। अब कोनी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत नंबरी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मामले की जांच जारी है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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