Explore

Search

January 18, 2026 10:56 am

23 जनवरी से रायपुर में लागू होगी पुलिस आयुक्त प्रणाली

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में 23 जनवरी से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है।

बैठक में वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी हेतु ऋण लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति प्रदान की गई।

मंत्रिपरिषद ने कोदो, कुटकी एवं रागी की खरीद, प्रसंस्करण और विक्रय के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इसके साथ ही अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए संघ को एकमुश्त 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया।

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम से जुड़े ऋणों के संबंध में भी अहम निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूर्ण अदायगी को मंजूरी दी गई। इनमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम शामिल हैं।

वर्तमान में इन ऋणों पर राज्य शासन को प्रतिवर्ष लगभग 2.40 करोड़ रुपये ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। ऋण अदायगी के बाद यह व्यय समाप्त होगा तथा 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी से भी राज्य को मुक्ति मिलेगी।

मंत्रिपरिषद ने उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल करने तथा सभी मिलरों के लिए प्रोत्साहन पात्रता हेतु न्यूनतम मिलिंग अवधि तीन माह से घटाकर दो माह करने का निर्णय लिया।

इसके अलावा औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई, जिससे नीति के क्रियान्वयन, प्रचार-प्रसार, विशेषज्ञ नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र जारी करने में आ रही विसंगतियां दूर होंगी। इससे निवेश की गुणवत्ता बढ़ने और स्थायी रोजगार सृजन की संभावना है।

मंत्रिपरिषद ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया। यह छूट वाहन पंजीकरण के समय लागू होगी और पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा।

कस्टम मिलिंग के लिए धान उपार्जन एवं परिवहन से संबंधित गतिविधियों में राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत करने का भी निर्णय लिया गया।

इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नवीन पद (वेतन मैट्रिक्स लेवल-14) एक वर्ष की अवधि के लिए सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

Advertisement Carousel
CRIME NEWS

BILASPUR NEWS