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November 30, 2025 9:24 pm

गांजा तस्कर को पांच साल की सजा, देना होगा 50 हजार अर्थदंड

बिलासपुर। सरकंडा पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए एक गांजा तस्कर को विशेष न्यायालय ने पांच साल की सश्रम कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ग्राम परसाही निवासी रामकुमार सूर्यवंशी को दो किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।

सरकंडा पुलिस को ग्रामीण क्षेत्र में नशीले पदार्थ की खरीद-फरोख्त की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस की टीम ने ग्राम परसाही में दबिश दी और आरोपी रामकुमार सूर्यवंशी को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से दो किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को हिरासत में लिया और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
मामले को विशेष न्यायाधीश पुष्पलता मारकंडेय के न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान एक गवाह अपने बयान से मुकर गया, जिससे अभियोजन पक्ष की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई। इसके बावजूद सरकारी अधिवक्ता संजय नामदेव ने पुलिस की ओर से मजबूती से पक्ष रखा। उन्होंने आरोपी के खिलाफ मिले साक्ष्यों, बरामद गांजा और अन्य दस्तावेजी सामग्री के आधार पर न्यायालय को संदेह से परे दोष सिद्ध होने की दलील दी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पुलिस द्वारा पेश साक्ष्यों, बरामदगी की पुष्टि और मामले की परिस्थितियों का परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि आरोपी के खिलाफ प्रस्तुत सामग्री, गवाहों के बयान और जब्ती पंचनामा अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। गवाह के पलटने के बावजूद अदालत ने पुलिस की कार्रवाई और प्रस्तुत साक्ष्यों को विश्वसनीय माना।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पुष्पलता मारकंडेय ने आरोपी रामकुमार सूर्यवंशी को दोषी करार देते हुए पांच साल की सश्रम कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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