बिलासपुर। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार की रिट याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए ऐसे 37 चयनित अभ्यर्थी जिनके खिलाफ सीबीआई ने अब तक चार्जशीट दायर नहीं की है, उन सभी को ज्वाइनिंग देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है।
आज इस मामले की सुनवाई डिवीजन बेंच में हुई। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, ज्वाइनिंग देने उचित नहीं है। राज्य सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र ओपन कर दिए गए थे। तब डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से कहा कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करने विचार क्यों नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से जुड़ी राज्य सरकार की अपील पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए राज्य शासन की याचिका को खारिज कर दिया है।
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