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October 14, 2025 11:16 pm

108 एम्बुलेंस में दवाइयां व उपकरण दोनों उपलब्ध

बिलासपुर। प्रदेश में 108 एंबुलेंस सेवा की लगातार जर्जर होती स्थिति को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई में बताया गया कि एम्बुलेंस में दवाइयां और उपकरण भी उपलब्ध हैं। कोर्ट ने मामले को अभी मानिटरिंग के लिए एक माह बाद निर्धारित कर दिया है ।

प्रदेश भर में चल रही एम्बुलेंस सेवा की खराब व्यवस्था को लेकर समाचार के प्रकाशन के बाद हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू कर दी थी। कोर्ट को स्वास्थ्य विभाग की ओर से 108 एंबुलेंस सेवा को लेकर जानकारी दी गई थी। कोर्ट को बताया गया कि, राज्य में कुल 298 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा में है। 30 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी मौजूद है। कोर्ट की जानकारी में लाया गया कि इन एंबुलेंस में दवाओं के साथ जरुरी उपकरण भी लगे हैं। इससे पूर्व चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस बिभु दत्त गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से बताया गया था कि, कोर्ट के गत 14 फरवरी 2025 के आदेश के अनुसरण में सुनवाई की पूर्व तिथि 17 मार्च 2025 को स्वास्थ्य विभाग के सचिव द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया था। दायर हलफनामे में कहा गया था कि एम्बुलेंस में दवाइयां और उपकरण भी उपलब्ध हैं, प्रदेश में कुल 328 एम्बुलेंस चल रही है।
रिपोर्ट के अनुसार, साल 2019 से संचालित एंबुलेंसों की हालत बिगड़ती जा रही है। नियमों के मुताबिक, 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी गाड़ियों को बंद किया जाना चाहिए, लेकिन अधिकांश 108 एंबुलेंसों के माइलेज मीटर ही काम नहीं कर रहे हैं। इन गाड़ियों का नियमित निरीक्षण भी नहीं किया जा रहा। इस वजह से इनकी फिटनेस पर सवाल उठ रहे हैं।यह बात भी सामने आई थी कि, एंबुलेंसों में फर्स्ट एड बॉक्स, दवाइयां और उपकरण भी पर्याप्त नहीं हैं। कई मामलों में एक्सपायरी दवाइयां एंबुलेंसों में पाई गई हैं, जो मरीजों को स्वास्थ्य शिविरों के दौरान दी जा रही थी।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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